सोशल मीडिया पर 'I Love Pakistan' पोस्ट करने के आरोपी व्यक्ति को मिली जमानत

Update: 2025-07-12 04:22 GMT

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने गुरुवार को नजीबुल इस्लाम नामक व्यक्ति को ज़मानत दी, जिसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंस्टाग्राम पर कथित तौर पर 'I Love Paskitan' पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

जस्टिस कल्याण राय सुराना की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता 1 मई, 2025 से हिरासत में है। लगभग 70 दिन की कैद पूरी कर चुका है और इस समय उससे आगे हिरासत में पूछताछ आवश्यक नहीं है।

उसकी ज़मानत याचिका को चुनौती देते हुए एपीपी ने तर्क दिया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 152, 196(1), 197(1), 352 और 353(2) के तहत आरोपी ने उस समय सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए पोस्ट किया था, जब पूरा देश पाकिस्तान द्वारा किए गए आतंकी हमले का शोक मना रहा था।

यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता को रिहा करने से वह आगे भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो सकता है।

हालांकि, उनकी हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने उन्हें ₹40,000 के ज़मानत बांड और उतनी ही राशि के दो सॉल्वेंट ज़मानत पर सेशन जज, बोंगाईगाँव की संतुष्टि के अनुसार, ज़मानत देने का निर्णय लिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि किसी घटना का उल्लेख किए बिना या भारत का नाम लिए बिना केवल पाकिस्तान का समर्थन करना, प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा, जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को दंडित करती है।

Case title - Najibul Islam vs State of Assam

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