'यूपी गैंगस्टर एक्ट' के तहत एक ही केस के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2022-05-23 06:26 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में देखा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत एक पिछले मामले में एक आरोपी की संलिप्तता के आधार पर एफआईआर दर्ज की सकती है।

जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने रितेश कुमार उर्फ रिक्की बनाम यूपी राज्य एंड अन्य मामले में हाईकोर्ट के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए यह टिप्पणी की।

रितेश कुमार मामले में हाईकोर्ट ने माना था कि यूपी गैंगस्टर्स अधिनियम के तहत एक व्यक्ति की संलिप्तता के आधार पर भी एफआईआर दर्ज करना वैध और अनुमेय है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान मामले में, अनवर शहजाद ने गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि अधिनियम 1986 की धारा 3 (1) के तहत उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था।

उसके द्वारा यह तर्क दिया गया था कि प्राथमिकी में, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत मामला दर्ज है। उसने आगे तर्क दिया कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है क्योंकि वह मुख्तार अंसारी का साला है।

यह आगे कहा गया कि वर्तमान सरकार ने सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विधायक / संसदीय चुनाव लड़ने और जीतने वाले राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने की नीति शुरू की है।

दूसरी ओर, एजीए ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता गैंग का सदस्य है, और अधिनियम, 1986 की धारा 2 (बी) के तहत अपराध करने की आदत है।

इसलिए, यह तर्क दिया गया कि पुलिस के पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण गैंगस्टरों की सामग्री और दंडात्मक खंड यानी अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) को संतुष्ट करता है और इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण पूरी तरह से न्यायोचित ठहराता है।

कोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि प्रारंभिक चरण में आपराधिक कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए और शिकायत / प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद होना चाहिए।

कोर्ट ने इस प्रकार राय दी,

"निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, न्यायालय आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकता है। प्राथमिकी/शिकायत में आमतौर पर, न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं और एक को दूसरे क्षेत्र में नहीं चलना चाहिए। सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध के बारे में सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा होना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, तो अदालत को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के मैरिट में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।"

इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

संबंधित समाचारों में, पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 2(बी) में उल्लिखित किसी भी असामाजिक गतिविधियों के लिए एक भी अपराध / प्राथमिकी / आरोप के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है।

केस टाइटल- अनवर शहजाद बनाम यू.पी. राज्य एंड अन्य [आपराधिक विविध। रिट याचिका संख्या - 2021 का 3668]

केस साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 253

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