कर्नाटक में जिला और तालुका अदालतें 1 जनवरी, 2020 से अतिरिक्त घंटे काम करेंगी।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा सोमवार, 30 दिसंबर को जारी अधिसूचना में हा गया था कि, " दिनांक 18 दिसंबर, 2019 को पूर्ण अदालत के प्रस्ताव के मद्देनजर अदालतों का पहला सत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शुरू होगा।
दोपहर के भोजन के बाद दूसरा सत्र दोपहर 2.45 से शाम 5.45 बजे के बीच होगा। कार्यालय के कर्मचारियों के काम के घंटे भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संशोधित किए जाते हैं। दोपहर का भोजन दोपहर 2 से 2.45 बजे के बीच होगा।
अधिसूचना में आगे कहा गया है कि हर महीने का चौथा शनिवार आधा दिन, कामकाजी दिन होगा। न्यायिक अधिकारी तीसरे शनिवार के बजाए चौथे शनिवार को अदालतों और जेलों के निरीक्षण के उद्देश्य से उपयोग करेंगे।
न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए उपलब्ध आकस्मिक अवकाश 2020 से एक कैलेंडर वर्ष में 15 दिनों तक किया गया है।