त्विशा शर्मा दहेज हत्या मामला: भोपाल कोर्ट ने वकील-पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा
भोपाल कोर्ट ने शनिवार को त्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें, समर्थ सिंह पर दहेज मांगने का आरोप है।
समर्थ सिंह ने शुक्रवार (22 मई) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अपनी अग्रिम ज़मानत याचिका वापस ले ली थी।
PTI की रिपोर्ट के अनुसार, सिंह को भोपाल में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुदिता गुप्ता के सामने पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।
त्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2) (दहेज हत्या), 85 (क्रूरता) और 3(5) (सामान्य इरादा) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज देना या लेना) और 4 (दहेज मांगना) के तहत एक FIR दर्ज की गई।
हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ट्विशा के पिता की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने सास को दी गई अग्रिम ज़मानत को चुनौती दी थी; कोर्ट ने राज्य की याचिका पर भी नोटिस जारी किया, जिसमें इसी बात को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि मृतक के शव का दूसरा पोस्टमॉर्टम AIIMS दिल्ली के डॉक्टरों की टीम द्वारा भोपाल में किया जाए।