दिल्ली हाईकोर्ट 13 अगस्त तक वीसी मोड के माध्यम से केवल अति-आवश्यक मामलों पर सुनवाई करेगा
दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के आदेश दिनांक 28 जून के क्रम में 13 अगस्त तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केवल अति-आवश्यक मामलों की सुनवाई करने का प्रस्ताव पास किया है। 22 जुलाई को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी कार्यालय आदेश के अनुसार, यह कहा गया है कि फुल कोर्ट ने इस तंत्र को जारी रखने के लिए यह प्रस्ताव पास किया है।
28 जून के अपने पहले के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि उसने न्यायिक अधिकारियों, अदालत के कर्मचारियों और अधिवक्ताओं के जीवन के नुकसान को देखते हुए प्रतीक्षा और निगरानी नीति अपनाने का प्रस्ताव पास किया।
आदेश में कहा गया,
"माननीय फुल कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट और जिला न्यायालयों के समक्ष मामलों की सुनवाई की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए देखा है कि दिल्ली एनसीटी में COVID-19 मामलों की संख्या में गिरावट के बावजूद, अनुमानित तीसरी लहर और वैक्सीन की सीमित उपलब्धता को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है।"
इसके अलावा, कहा गया:
"कोरोनावायस के नए वैरियंट डेल्टा प्लस के खतरे को ध्यान में रखते हुए माननीय फुल कोर्ट ने प्रतीक्षा और सही समय की नीति अपनाने और विशेष रूप से न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और अदालत के कर्मचारियों के कीमती जीवन के नुकसान को देखते हुए सावधानी से कार्य करने का संकल्प लिया है।"
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