दिल्ली हाईकोर्ट ने पंडित बिरजू महाराज को सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के सरकारी फै़सले पर 22 जनवरी तक रोक लगाई

Update: 2021-01-01 12:10 GMT

दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक प्रसिद्ध कत्थक डांसर बिरजू को सरकारी आवास आवंटन रद्द करने के सरकारी फैसले पर रोक लगा दी है।

पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित कलाकार को उनकी उपलब्धियों के कारण एक सरकारी आवास आवंटित किया गया था, हालांकि, इस साल 9 अक्टूबर और 23 दिसंबर को इस नोटिस को रद्द कर दिया गया था और उन्हें 31 दिसंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा गया था।

महाराज की ओर से दायर याचिका में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इसी तरह के नोटिस अन्य कलाकारों को भी जारी किए गए थे, जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए थे। ये नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं के विषय में हैं।

दिनांक 23.12.2020 को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला देते हुए कोर्ट डब्ल्यू.पी. (C) 10991/2020 भारती शिवाजी और अन्य बनाम भारत सरकार संस्कृति और अन्र मंत्रालय के माध्यम से, जिससे वर्तमान मामले में नोटिस के समान ही 09.10.2020 को नोटिस जारी किया गया था, सिब्बल ने प्रार्थना की कि महाराज को दिए गए नोटिस को भी रोका जा सकता है।

अदालत ने उपरोक्त आधार पर सिब्बल को राहत दी और 22 जनवरी को सुनवाई के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया। साथ ही सिब्बल द्वारा मामले का हवाला भी दिया।

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