धोखाधड़ी मामले में अनिल अंबानी के बेटे को राहत, हाईकोर्ट ने फर्म के अकाउंट को फ्रॉड घोषित करने का फैसला किया रद्द
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी की फर्म के बैंक अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया गया था।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि जय अनमोल अंबानी को कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा गया, जो एक ऐसे पते पर भेजा गया, जिसे कंपनी ने 2020 में खाली कर दिया था।
जस्टिस ज्योति सिंह ने कहा कि फ्रॉड घोषित करने से पहले याचिकाकर्ता को कभी कोई शो कॉज नोटिस नहीं दिया गया और इस घोषणा को रद्द कर दिया।
रिपोर्ट में कहा गया कि कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश बैंक को याचिकाकर्ता को नया शो कॉज नोटिस जारी करने से नहीं रोकेगा।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि बैंक ने बिना कोई शो कॉज नोटिस जारी किए अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया।
न्यूज़ रिपोर्ट्स के अनुसार, CBI ने कथित बैंक फ्रॉड के एक मामले में अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिससे कथित तौर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
Case title: ANMOL AMBANI v/s UNION BANK OF INDIA