"संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता": दिल्ली कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोप मुक्त किया

Update: 2021-10-22 14:32 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने कथित आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार चार लोगों को आरोपमुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया।

कोर्ट ने यह आदेश यह देखते हुए दिया कि अभियोजन पक्ष ऐसा कोई सबूत लाने में विफल रहा जिससे यह संदेह पैदा होता हो कि उक्त धन किसी आतंकवादी संगठन के लिए इक्ट्ठा किया गया था या उस धन को आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था।

विशेष एनआईए न्यायाधीश परवीन सिंह ने कहा:

"इस विशेष उद्देश्य या उन विभिन्न योजनाओं के बारे में कुछ संदेह उठाया जा सकता है। हालांकि, केवल संदेह साक्ष्य की जगह नहीं ले सकता। यह केवल सबूत है जिसका उपयोग उस अर्थ को निर्दिष्ट करने के लिए किया जा सकता है जिसे अभियोजन पक्ष इन शब्दों द्वारा असाइन करना चाहता है।"

पृष्ठभूमि

मामले के तथ्य यह हैं कि केंद्र सरकार को एक सूचना मिली थी कि दिल्ली का एक व्यक्ति मोहम्मद सलमान दुबई में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद कामरान के साथ नियमित रूप से संपर्क में है, जो बदले में एक अन्य पाकिस्तानी नागरिक और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) के डिप्टी चीफ शाहिद महमूद से जुड़ा है।

एफआईएफ को 2016 में भारत सरकार द्वारा यूएपीए के तहत आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था।

बाद की जानकारी में कथित तौर पर खुलासा हुआ कि मोहम्मद सलमान हवाला ऑपरेटरों के जरिए एफआईएफ के संचालक मोहम्मद कामरान और उसके सहयोगियों से धन प्राप्त कर रहा है। एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि फाउंडेशन भारत विरोधी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन भेजकर भारत में अशांति पैदा करने के लिए उससे सहानुभूति रखने वालों और स्लीपर सेल के समूह को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।

अभियोजन पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि मोहम्मद के फोन में दो आपत्तिजनक संदेश मिले थे। सलमान ने 'घी' शब्दों का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल विस्फोटक या अन्य पदार्थों के लिए एक कोड वर्ड के रूप में किया गया है और दूसरा शब्द 'खिदमत' है जो एक गतिविधि है, इसका इस्तेमाल लोगों द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले आतंकवादियों के लिए किया जाता है।

जांच - परिणाम

कोर्ट की राय है कि हवाला चैनलों से धन मिलने के मामले में आरोपी द्वारा अवैध तरीके से काम किया जा रहा है।

अदालत ने कहा,

"यहां तक ​अभी तक अभियुक्तों ने भी इस बात से इनकार नहीं किया कि एक अवैध कार्य किया जा रहा था। अदालत ने तर्क दिया कि उनके कृत्यों के लिए आरोपियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।"

हालांकि, आरोपियों ने यह भी तर्क दिया कि उन पर आतंकवाद के लिए यूएपीए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन अपराधों के लिए कोई सबूत नहीं है।

इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा,

"अभियोजन पक्ष किसी भी सबूत को सामने लाने में विफल रहा है, जो एक गंभीर संदेह पैदा करेगा कि या तो जो धन दुबई से भेजा जा रहा था और आरोपी मोहम्मद द्वारा प्राप्त किया जा रहा था  या सलमान अन्य आरोपियों के माध्यम से आतंकवादी फंड/आतंकवादी संगठन के लिए था या यह कि उक्त धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाना था अर्थात लश्कर और एफआईएफ के आतंकवादियों के लिए स्लीपर सेल / ठिकाने / रसद के निर्माण के लिए  धन का उपयोग किया जाना था।"

अदालत ने यह भी जोड़ा,

"किस आधार पर अभियोजन पक्ष कहता है कि 'घी' शब्द विस्फोटकों के लिए एक कोड है। इसे निर्दिष्ट नहीं किया गया। जिस सिफर के आधार पर इस कोड को डिक्रिप्ट किया गया है, उसे भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया। इसी तरह शब्द 'खिदमत' है, जिसका शाब्दिक अर्थ सेवा है, तो यह कोई भी सेवा हो सकती है। जब तक इस वाक्य से पहले या इस वाक्य के बाद या आसपास की परिस्थिति या कोई बातचीत न हो, जो इस वाक्य में खिदमत शब्द का हुआ, जिसका अर्थ उन लोगों के लिए सेवा है जिन लोगों ने आतंकवादी प्रशिक्षण प्राप्त किया था तो इस शब्द को यह अर्थ नहीं दिया जा सकता।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि एफआईएफ या लश्कर के लिए कोई स्लीपर सेल या कोई ठिकाना उक्त फंड के इस्तेमाल से बनाया गया है।

न्यायाधीश ने कहा,

"अभियोजन पक्ष ने इन शब्दों के अर्थ को समझने की कोशिश की है कि विशेष उद्देश्य, विभिन्न योजनाओं और किसी भी तरह के काम का मतलब केवल आतंकवादी गतिविधियां या स्लीपर सेल/आतंकवादियों के लिए ठिकाने बनाना हो सकता है। हालांकि, रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर इन शब्दों को ऐसा अर्थ दिया जा सकता हो। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कोई कोड था, जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था और जिसे वहां समझ लिया गया, जहां अभियोजन पक्ष इन शब्दों को जोड़ना चाहता है।"

इस प्रकार, कोर्ट ने चारों आरोपियों को डिस्चार्ज करते हुए कहा:

"मैं पाता हूं कि अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री आरोपी मोहम्मद सलमान (ए-1) मोहम्मद सलीम (ए-2), आरिफ गुलाम बशीर धरमपुरिया (ए -4) और मोहम्मद हुसैन मोलानी (ए -7) द्वारा  यूएपीए अधिनियम की धारा 17, 20 और 21 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी के तहत दंडनीय अपराधों के गंभीर संदेह को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आरोपियों को तदनुसार इन अपराधों से डिस्चार्ज किया जाता है।"

केस शीर्षक: एनआईए बनाम मो. सलमान और अन्य।

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