COVID-19: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने, अधीनस्थ न्यायालयों और न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31अगस्त तक आगे बढ़ाने का आदेश रद्द किया

Update: 2021-08-14 10:51 GMT

Gauhati High Court

गुवाहाटी हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शुक्रवार को असम में COVID-19 स्थिति में सुधार के कारण सभी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और अन्य के लिए लागू अंतरिम आदेशों को आगे बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया।

कोर्ट ने 10 मई के आदेश के तहत उसके, उसकी बाहरी बेंचों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों और ट्रिब्यूनलों द्वारा पारित अंतरिम आदेशों को 1 जून, 2021 तक बढ़ा दिया था। अब इस आदेश को रद्द कर दिया गया है।

मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह और न्यायमूर्ति मनश रंजन पाठक की फुल बेंच ने COVID-19 महामारी के दौरान मामलों की दैनिक वृद्धि के कारण न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान याचिका पर विचार कर रही थी।

कोर्ट ने कहा,

"महाधिवक्ता को सुनने और असम में COVID-19 महामारी के संबंध में स्थिति में सुधार को देखते हुए हमारा विचार है कि हमारे द्वारा 10.05.2021 को पारित अंतरिम आदेश को सभी अधीनस्थ न्यायालयों, न्यायाधिकरणों द्वारा जारी आदेशों को रद्द करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, जहां तक ​​​​उच्च न्यायालय का संबंध है, गुवाहाटी में प्रिंसिपल बेंच के लिए हमने पहले ही इस आदेश को 23.08.2021 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया है।

कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि तत्काल जनहित याचिका में न्यायालय के किसी भी अन्य आदेश के अधीन 10 मई का अंतरिम आदेश 31 अगस्त को रद्द हो जाएंगे। सभी संबंधित वादियों को 31 अगस्त तक अदालत के समक्ष स्थगन आदेश के विस्तार या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त आवेदनों को स्थानांतरित करने के लिए भी अनुमति दी गई थी।

कोर्ट अब इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए एक सितंबर को सुनवाई करेगी।

मामले का शीर्षक: जनहित याचिका (सू मोटो)/3/2021

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