अदालत यह तय नहीं कर सकती कि विशेष खेल श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी चाहिए या नहीं, यह राज्य का विशेषाधिकार है: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि किसी विशेष श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी है, या नहीं जैसे निर्णय सरकार का विशेषाधिकार है। इसका निर्णय राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना है।
जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट अदालत ऐसे निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि इसके लिए आवश्यक तथ्यात्मक और दस्तावेजी इनपुट के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।
अदालत ने कहा,
"यह सवाल कि क्या किसी विशेष श्रेणी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी चाहिए और किस तरीके से पहले केरल सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना चाहिए और यह इस न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत कार्य करते हुए भारत का संविधान, विशेष रूप से, क्योंकि इसमें आवश्यक तथ्यात्मक और दस्तावेजी इनपुट के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।”
याचिकाकर्ताओं ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि राज्य सरकार केरल में अंडर 17- रोलर स्केटिंग कॉम्पिटिशन आयोजित नहीं कर रही है, इसलिए बच्चे पात्र होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर की कॉम्पिटिशन में भाग लेने में असमर्थ हैं।
उत्तरदाताओं के वकील ने कहा कि कॉम्पिटिशन का आयोजन नीतिगत मामला है और निर्णय सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जाना है। इस प्रकार, उन्होंने अनुरोध किया कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई सकारात्मक घोषणा नहीं कर सकता है, लेकिन कानून के अनुसार उचित निर्णय लेने के लिए इसे सक्षम प्राधिकारी पर छोड़ सकता है।
न्यायालय ने माना कि यह प्रश्न कि क्या किसी स्पेशल कैटेगरी में कॉम्पिटिशन आयोजित की जानी चाहिए और किस तरीके से राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाना चाहिए, न कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय द्वारा।
इस प्रकार इसने उत्तरदाताओं को अंडर-17 रोलर स्केटिंग कॉम्पिटिशन के लिए बच्चों के ट्रेनिंग और चयन कॉम्पिटिशन के संबंध में एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया, क्योंकि नेशनल कॉम्पिटिशन निकट है।
उपरोक्त टिप्पणियों पर न्यायालय ने याचिका का निस्तारण कर दिया।
याचिकाकर्ताओं के वकील: टी के संदीप, वीना हरिकुमार, स्वेता आर और प्रतिवादियों के वकील: सरकारी वकील सुनील के कुरियाकोस, सरकारी वकील लता आनंद
केस टाइटल: सायंत एस बनाम केरल राज्य
केस नंबर: पीडब्ल्यू(सी) नंबर 30304/2023
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