केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि निजी स्थान पर शराब का सेवन तब तक अपराध नहीं है, जब तक कि पीने वाले कोई उपद्रव नहीं करते हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द करते हुए जस्टिस सोफी थॉमस ने कहा,
"किसी को भी चिढ़ाए या परेशान किए बिना निजी स्थान पर शराब का सेवन करना अपराध नहीं होगा। केवल शराब की गंध का मतलब यह नहीं लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति नशे में था या किसी शराब के प्रभाव में था।"
याचिकाकर्ता पर केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118 (ए) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उसे एक आरोपी की पहचान करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, जहां उसे कथित तौर पर शराब के नशे में पाया गया और उस पर मामला दर्ज किया गया।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता चतुर्थ प्रमोद, केवी शशिधरन और सायरा सौरज ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ग्राम सहायक है और उसे शाम 7:00 बजे स्टेशन पर बुलाया गया था।
मामला यह था कि पुलिस अधिकारियों ने उसके खिलाफ केवल इसलिए अपराध दर्ज किया क्योंकि वह आरोपी की पहचान करने में विफल रहा, और आरोप लगाया कि यह उसके खिलाफ झूठा मामला था। इस आधार पर उसने चार्जशीट रद्द करने की मांग की।
कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पुलिस स्टेशन में दंगा किया या दुर्व्यवहार किया। एफआईआर में सिर्फ इतना आरोप था कि वह नशे में था और उसका खुद पर काबू नहीं था।
जज ने आगे कहा कि केपी एक्ट की धारा 118 (ए) के तहत दंडनीय अपराध को आकर्षित करने के लिए, एक व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशे में या दंगा करने की स्थिति में खुद की देखभाल करने में असमर्थ पाया जाना चाहिए।
यह भी पाया गया कि 'नशे में' शब्द को अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है। शब्द के अर्थ की जांच करने के लिए, कोर्ट ने एडवांस्ड लॉ लेक्सिकॉन पर भरोसा किया।
कोर्ट ने ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी का भी हवाला दिया जहां नशे को शराब या नशीली दवाओं के सेवन, या नशे के कारण पूर्ण मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के साथ कार्य करने में कमी के रूप में परिभाषित किया गया है।
कोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता ने शराब का सेवन किया था, उपलब्ध तथ्य और सामग्री यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि, वह खुद को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था या उसने पुलिस स्टेशन के अंदर दंगा किया था।
इस प्रकार, आपराधिक विविध मामले की अनुमति दी गई और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष याचिकाकर्ता के समक्ष लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया गया।
केस शीर्षक: सलीम कुमार बीएस बनाम केरल राज्य और अन्य।