कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की रैली को "ऑटो जनरेटेड ई-मेल' से अनुमति देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई

Update: 2023-11-22 10:15 GMT
कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा की रैली को "ऑटो जनरेटेड ई-मेल से अनुमति देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस को फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में बीजेपी को "ऑटो-जनरेटेड ई-मेल" के जर‌िए से दो अलग-अलग मौकों पर कोलकाता में रैली आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार करने पर कोलकाता पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई है।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके प्रारंभिक आवेदन को एक ऑटो-जनरेटेड ईमेल के जरिए खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने प्रासंगिक समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं किया। इसके बाद जब याचिकाकर्ताओं ने अपनी रैली की तारीखें बदल दीं और पुलिस अधिकारियों को ऑनलाइन और साथ ही फिजिकल आवेदन दिया, तो उन्हें वही ऑटोमैटिक प्रतिक्रिया मिली।

जस्टिस राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने पुलिस अधिकारियों को समझदारी का इस्तेमाल न करने और याचिकाकर्ताओं को 29 नवंबर को रैली आयोजित करने की अनुमति न देने के लिए फटकार लगाते हुए कहा,

यह न्यायालय इस बात को समझ पाने में असमर्थ है कि रैली की प्रस्तावित तिथि से दो सप्ताह के भीतर आवेदन किए जाने के बावजूद प्रतिवादी ने इस फॉर्म में एक ऑटो जेनरेटेड ईमेल से उत्तर क्यों दिया गया है। आवश्यकता के रूप में दो सप्ताह के नोटिस की पुष्टि न्यायालय में उपस्थित राज्य के अधिकारी ने की है। उत्तरदाताओं की ओर से स्पष्ट रूप से विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा भी प्रतीत होता है कि उत्तरदाताओं के पास याचिकाकर्ताओं के किसी भी अनुरोध के लिए पूर्व-निर्धारित कंप्यूटर फेड अस्वीकृति है। इसे कानून में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि संयुक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय द्वारा समान कारणों से याचिकाकर्ता के आवेदन की दो 'यांत्रिक अस्वीकृति', "हास्यास्पद और प्रेरित" थी। यह प्रस्तुत किया गया कि उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं को रैली या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं देना चाहते थे।

राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्हें कुछ समय पहले ही निर्देश प्राप्त हुए थे और याचिकाकर्ताओं को भेजा गया पुलिस अधिकारियों का जवाब स्वचालित प्रकृति का था। तदनुसार, न्यायालय ने पुलिस द्वारा याचिकाकर्ताओं के आवेदनों को स्वत: खारिज करने पर आपत्ति जताई और याचिकाकर्ताओं को अपनी रैली आयोजित करने की अनुमति दी।

केस: जगन्नाथ चट्टोपाध्याय बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य

केस नंबर: WPA 26206/2023

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