न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने से पहले मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकता का धारा 11 के साथ अनुपालन किया जाना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट
कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ('मध्यस्थता अधिनियम') की धारा 11 के तहत आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 में प्रतिवादी को मध्यस्थता खंड (Arbitration Clause) लागू करने के लिए उचित नोटिस देने में अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए आवेदन समय से पहले होने के कारण खारिज करने योग्य है।
मामले के तथ्य यह है कि याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादियों के बीच कोयला खनन समझौता किया गया, जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के साथ मध्यस्थ न्यायाधिकरण के साथ सुलह द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किए गए किसी भी विवाद के संदर्भ के लिए या प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, विद्युत और गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग मध्यस्थता खंड शामिल है।
इसके बाद पक्षकारों के बीच विवाद पैदा हुआ और मध्यस्थता खंड के अनुसार मध्यस्थ नियुक्त किया गया। मध्यस्थ की नियुक्ति को वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई और तदनुसार उक्त नियुक्ति को समाप्त कर दिया गया। बर्खास्तगी से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत वर्तमान आवेदन दायर किया।
प्रतिवादियों ने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन को चुनौती दी और तर्क दिया कि चूंकि मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों को अनुरोध करने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, इसलिए मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है।
चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रतिवादियों के पक्ष में फैसला सुनाया और मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, किसी विशेष विवाद के संबंध में मध्यस्थता की कार्यवाही उस तिथि से शुरू होती है, जिस दिन उस विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का अनुरोध प्रतिवादी को प्राप्त होता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो। चूंकि इस मामले में प्रतिवादियों को कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसलिए अधिनियम की धारा 21 की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया, जिससे अधिनियम की धारा 11 के तहत समय से पहले आवेदन किया गया।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब पक्षकारों को नोटिस दिए जाने के बाद निर्धारित समय के भीतर एकमात्र मध्यस्थ को सहमति से नियुक्त करने में विफल रहता है, तभी आवेदक मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत उचित प्रार्थना के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, उससे पहले नहीं।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने अलुप्रो बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम ओजोन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, 2017 एससीसी ऑनलाइन डेल 7228 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा किया, बाद में मालविका रजनीकांत मेहता और अन्य बनाम जेईएसएस कंस्ट्रक्शन में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया गया।
केस टाइटल: वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम सिकल माइनिंग लिमिटेड
साइटेशन: एपी नंबर 555/2022
कोरम: चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव
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