केरल हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी एम शिवशंकर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी

Update: 2021-01-25 09:18 GMT

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर को सोने की तस्करी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति अशोक मेनन की एकल पीठ ने आदेश पारित किया।

इससे पहले आज शिवशंकर केरल गोल्ड स्मगलिंग मामले में सीमा शुल्क द्वारा दर्ज एक मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत मिली।

28 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने ईडी मामले में शिवशंकर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि ऐसी परिस्थितियां हैं कि वह स्वप्न सुरेश के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की संभावना है।

यह मामला 5 जुलाई को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर कोच्चि के सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय द्वारा 30 किलोग्राम के 24 कैरेट सोने की जब्ती से संबंधित है, जिसकी कीमत 14.82 करोड़ रूपए है। इसे राज्य के राजधानी में यूएई वाणिज्य दूतावास को भेजे गए राजनयिक शासन के माध्यम से लाई गई थी।

सोना तस्करी मामले में मुख्य आरोपी स्वप्न सुरेश और पी आर सारथ के साथ शिवशंकर के संबंधों के कारण वह संदेह के बादल के नीचे आ गया है। मीडिया में सोने की तस्करी के बारे में रिपोर्ट सामने आने के बाद राज्य सरकार ने आचरण नियमों के कथित उल्लंघन के लिए शिवशंकर को पिछले जुलाई में सेवा से निलंबित कर दिया था।

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