बेंगलुरु भगदड़ मामला: गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे RCB मार्केटिंग हेड निखिल सोसले
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले ने RCB की जीत के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोसले को बेंगलुरु पुलिस ने 6 जून (शुक्रवार) की सुबह गिरफ्तार किया था।
उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी अवैध, मनमानी और कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बिना किसी सामग्री के और पुलिस द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की मांग की।
4 जून को 11 लोगों की जान चली गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए, जो 2008 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार प्रतिष्ठित IPL ट्रॉफी जीतने के लिए RCB की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम से पहले हुए थे।
5 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दुर्भाग्यपूर्ण घटना का स्वतः संज्ञान लिया और कर्नाटक सरकार को इस त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे रोकने के तरीके खोजने के लिए नोटिस जारी किया।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए।
इस बीच कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ, बैंगलोर की प्रबंध समिति और उसके पदाधिकारियों द्वारा याचिका भी दायर की गई, जिसमें उनके खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई FIR रद्द करने की मांग की गई। याचिका पर अभी तक अदालत द्वारा विचार नहीं किया गया।
KSCA ने दावा किया कि गेटों का प्रबंधन RCB फ्रेंचाइजी/डीएनए की जिम्मेदारी थी, जो पुलिस के निर्देश पर काम करती है। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता समिति या उसके पदाधिकारियों को कोई गलती नहीं ठहराई जा सकती, क्योंकि वे इस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए किसी भी जिम्मेदारी से अलग हैं।