सोना तस्करी मामले में रान्या राव को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

Update: 2025-03-15 04:18 GMT
सोना तस्करी मामले में रान्या राव को कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

बेंगलुरू कोर्ट ने शुक्रवार को कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को जमानत देने से इनकार किया, जिन्हें सोना तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया है।

बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रान्या से ₹12.56 करोड़ मूल्य के सोने के बार जब्त किए गए। उसके बाद उसके घर की तलाशी में ₹2.06 करोड़ मूल्य के सोने के आभूषण और ₹2.67 करोड़ मूल्य की भारतीय मुद्रा बरामद की गई।

न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद उसने आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की।

DRI ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सोने की तस्करी के मामले में अंतरराष्ट्रीय और हवाला संबंध हैं, जिससे यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन जाता है।

बेंगलुरु कोर्ट ने एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की है, जिसमें मीडिया को हर्षवर्दिनी रान्या राव के खिलाफ कोई भी बयान देने, बोलने, लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, प्रसारण करने या मानहानिकारक आरोप लगाने से रोक दिया गया, जिन्हें सोने की तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया।

अदालत ने राव की मां एच पी रोहिणी द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

इसने कहा,

“प्रतिवादियों को वादी की बेटी हर्षवर्दिनी रान्या राव के खिलाफ कोई भी बयान देने, बोलने, लिखने, प्रकाशित करने, प्रसारित करने, प्रसारण करने या मानहानिकारक आरोप लगाने से रोका जाता है। यह आदेश सुनवाई की अगली तारीख 2 जून तक लागू रहेगा।”

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