पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले अभियोजक कार्यालय से यह सत्यापित करे कि लंबित जमानत याचिका पर क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया हैः केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि जब अदालत के समक्ष किसी अभियुक्त की जमानत की अर्जी लंबित हो तो उसे गिरफ्तार करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कि क्या कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश पारित किया है, वे अभियोजक के कार्यालय से संपर्क करें।
जस्टिस पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा,
"अभियोजक कार्यालय से सत्यापित किए बिना, अंतरिम आदेश लागू होने पर एक आरोपी को गिरफ्तार करना पुलिस अधिकारी की ओर से उचित नहीं है।"
कोर्ट ने इस संबंध में राज्य पुलिस प्रमुख को सभी थानों को उचित निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया था।
अदालत ने धारा 438 सीआरपीसी के तहत दायर एक अग्रिम जमानत अर्जी में उपरोक्त टिप्पणियां कीं।
याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को स्टेशन हाउस ऑफिसर, थामरसेरी पुलिस स्टेशन ने गिरफ्तार किया था, जबकि उसे गिरफ्तार नहीं करने का अंतरिम आदेश लागू था। इसके बाद कोर्ट ने स्टेशन हाउस ऑफिसर को 23 मई, 2023 को उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।
स्टेशन हाउस अधिकारी ने अदालत के सामने पेश होने पर स्वीकार किया कि उसने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने में गलती की है और क्षमा के लिए प्रार्थना की है।
दूसरी ओर, वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी की तिथि के अनुसार गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कोई अंतरिम आदेश नहीं था।
इस मामले में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को 29 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया गया था। यह नोट किया गया कि जब 22 दिसंबर, 2022 को सुनवाई के लिए शुरू में जमानत अर्जी स्वीकार की गई थी तो अदालत ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें मामले को 16 जनवरी, 2023 को पोस्ट किया गया, और अंतरिम आदेश को उक्त तिथि तक बढ़ा दिया। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि जनवरी में उक्त तिथि पर कोई पोस्टिंग नहीं हुई थी।
इसलिए न्यायालय का विचार था कि उसे स्टेशन हाउस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता। हालांकि, स्टेशन हाउस ऑफिसर की दलील को ध्यान में रखते हुए कि उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार करने से पहले अभियोजक के कार्यालय से सत्यापित नहीं किया था, जबकि जमानत अर्जी अदालत के समक्ष लंबित थी, अदालत ने उक्त निर्देश दिए।
केस टाइटल: नियासाली बनाम केरल राज्य और अन्य।
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (केरल) 232