बीफ बैनः गुवाहाटी हाईकोर्ट ने म्यूनिसिपल एरिया में गोमांस बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के ‌खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया

Update: 2022-07-16 08:47 GMT

गुवाहाटी हाईकोर्ट 

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम के सोनारी म्यूनिसिपल एरिया में गोमांस बिक्री पर "पूर्ण प्रतिबंध" के खिलाफ दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है।

जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल पीठ के समक्ष प्रश्न ‌था कि क्या असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 में गोमांस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने पर विचार किया गया है या क्या नगर निगम इस प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त स्थान आवंटित करने के लिए बाध्य है।

कार्यपालक अधिकारी, सोनारी म्यूनिसिपल बोर्ड की ओर से जारी 30.06.2022 को जारी एक नोटिस को चुनौती दी गई है। नोटिस में अधिनियम की की धारा 8 का हवाला देते हुए 15.07.2022 से गोमांस की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि उनका व्यवसाय पुश्तैनी था। उन्होंने दलील दी कि अधिनियम पूर्ण प्रतिबंध पर विचार नहीं करता है, क्योंकि यह व्यवसाय करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। इसके बजाय, अधिनियम प्रक्रिया और औपचारिकताओं को निर्धारित करता है, जिसमें व्यवसाय करने के लिए एक उपयुक्त साइट का आवंटन शामिल है।

उन्होंने आक्षेपित नोटिस जारी करने की कार्यकारी अधिकारी की क्षमता पर इस आधार पर सवाल उठाया कि अधिनियम ने सरकार को एक उपयुक्त प्राधिकारी नियुक्त करने के लिए निर्धारित किया है, जो वर्तमान मामले में नहीं किया गया था। उन्होंने अंतरिम आदेश के लिए भी प्रार्थना की।

कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब 25.07.2022 तक दिया जा सकता है। असम राज्य के वकील ने असम सरकार की ओर से नोटिस को स्वीकार किया। अंतरिम प्रार्थना के संबंध में अदालत ने राज्य के वकील को सरकार से निर्देश प्राप्त करने और उन्हें 25.07.2022 को पेश करने का निर्देश दिया।

केस टाइटल: मुजीब रहमान और अन्य बनाम असम राज्य और तीन अन्य

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