आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने जमानत आदेशों के त्वरित प्रसार के लिए निर्देश जारी किए
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटांस एक्ट, 1985 के तहत एक आरोपी को जमानत देने के दौरान आदेशों की प्रमाणित प्रतियों को जारी करने में हुई महत्वपूर्ण देरी पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया। अदालत ने पाया कि कई लंबित मामलों की सचेत मान्यता के बावजूद, कर्मचारियों की कमी के कारण आदेश प्रतियों को कम अवधि के भीतर जारी करना मुश्किल है।
जस्टिस लालिता कान्नेगंती ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र करते हुए अंडरट्रायल कैदियों/आरोपियों की दुर्दशा को समाप्त करने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करने का सुझाव दिया। पिछले हफ्ते, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने जमानत आदेशों को अदालत से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेलों में भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की इच्छा व्यक्त की थी ताकि जेल अधिकारियों द्वारा को आदेश की प्रमाणित प्रति की प्रतीक्षा में कैदियों की रिहाई में देरी न हो। जिसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के तेजी से और सुरक्षित संचरण के लिए एक योजना पर विचार किया जा रहा है, जिसका उपयोग संबंधित जेल अधिकारियों को सभी आदेशों को भेजने के लिए किया जाएगा।
हाईकोर्ट ने कहा, "किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण इस अदालत का अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली हमेशा आरोपी के अधिकारों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है। संविधान का अनुच्छेद 21 में अनिवार्य किया गया है कि आरोपी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के बाद ही कम किया जा सकता है।"
फैसले में सेक्शन 438 और 439 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की भी चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में शीघ्र निर्णय की प्रक्रिया की को न्याय तक पहुंच के मुख्य पहलुओं में से एक बनाया है। इसके बिना, संवैधानिक मूल्य के रूप में न्याय तक पहुंच एक मात्र भ्रम होगा।
अदालत ने कहा कि इस अधिकार से इनकार न्याय वितरण प्रणाली में सार्वजनिक आत्मविश्वास को कमजोर करता है। यह संवैधानिक स्वतंत्रता है कि आरोपी को अदालत द्वारा उचित समय के भीतर अपने जमानत आवेदन को पाने का अधिकार है। हालांकि, उचित समय के भीतर ऑर्डर कॉपी प्रस्तुत किए बिना जमानत आवेदन का निपटान आरोपी को बेहतर स्थिति में नहीं रखेगा।
अदालत ने एक प्रक्रिया को लागू करने के हाईकोर्ट की हालिया पहल का उल्लेख किया जिससे संबंधित कोर्ट मास्टर्स उसी दिन दैनिक कार्यवाही / आदेश / निर्णय अपलोड कर रहे हैं।
इस संबंध में अदालत ने 9-पॉइंट दिशानिर्देश जारी किए:-
-पार्टियां/ वकील हाईकोर्ट की वेबसाइट से केस विवरण के साथ ऑर्डर कॉपी डाउनलोड करेंगे, जो केस स्थिति सूचना में उपलब्ध हैं।
-जमानत को प्रस्तुत करने के आरोपी की ओर से ज्ञापन दाखिल करते हुए, वकील ज्ञापन में बताएगा कि उसने हाईकोर्ट की वेबसाइट से ऑर्डर कॉपी डाउनलोड की है। अदालत के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी/मुख्यमंत्री अधिकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट से आदेश को सत्यापित करेंगे और उस प्रभाव का समर्थन करेंगे और फिर अदालत के समक्ष वही पेश होगा।
-सार्वजनिक अभियोजक इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी प्राप्त करेंगे और अदालत की सहायता करेंगे।
-प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसी दिन निस्तारण करेगा और संबंधित जेल अधिकारियों को ईमेल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रिलीज आदेश भेजा जाएगा।
-अग्रिम जमानत के मामलों में, कॉपी की प्रामाणिकता को सत्यापित करने की जिम्मेदारी संबंधित एसएचओ पर है, और यदि आवश्यक हो, तो उसे सार्वजनिक अभियोजक के कार्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त करना चाहिए और उसी दिन प्रक्रिया को कानून के अनुसार शीघ्रता से पूरा करना चाहिए।
-रजिस्ट्रार (न्यायिक) इस आदेश की एक कॉपी (1) गृह मामलों के लिए प्रधान सचिव आंध्र प्रदेश; (2) पुलिस महानिदेशक आंध्र प्रदेश; (3) अभियोजन निर्देशक, को भेजेगा, जो बदले में पुलिस अधिकारियों / स्टेशन हाउस अधिकारियों / सार्वजनिक अभियोजकों को सूचित करेगा और इस आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
-रजिस्ट्रार (न्यायिक) राज्य के सभी प्रमुख जिला न्यायाधीशों को इस आदेश की एक प्रति भेजेगा, जो बदले में सभी अध्यक्ष अधिकारियों को जानकारी देगा और इस आदेश के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा।
-रजिस्ट्रार (न्यायिक) को मुख्य जिला न्यायाधीशों के माध्यम से राज्य के सभी बार संघों को इस आदेश की कॉपी बनाने के लिए निर्देशित किया जाता है, ताकि वे प्रभावी ढंग से अपने ग्राहकों के समस्याओं को संबोधित कर सकें।
-रजिस्ट्रार (न्यायिक) भी इस संबंध में एक अलग अधिसूचना जारी करेगा, और इसे हाईकोर्ट की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
अदालत ने राज्य में न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो निर्देशों केे अनुुपालन में होने वाली दिक्कतों के संबंध में रजिस्ट्रार (न्यायिक) को अवगत कराए।