इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य में आंगनवाड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर यूपी सरकार से जवाब मांंगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य में आंगनबाड़ियों की स्थिति पर यूपी सरकार से पोषण कार्यक्रमों के संबंध में जवाब मांगा।
मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमश्री की खंडपीठ ने राज्य सरकार के संबंधित विभाग को निर्देश देते हुए टिप्पणी करते हुए कहा, "रिट के लिए यह याचिका एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसमें पोषण आहार से संबंधित योजना सहित आंगनवाड़ी परियोजनाओं को लागू करना है।" इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सराकर को एक महीने के भीतर इस पर हलफनामा दायर करने को कहा।
जनहित याचिका निशांत चंद्र और अन्य ने दायर की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राज्य में अधिकांश आंगनवाड़ियों के पास बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं।
उन्होंने जोर देकर कहा कि समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले अधिकांश बच्चे कुपोषित हैं और आंगनवाड़ियों के पास न तो पर्याप्त साधन हैं और न ही वे साधन जो उचित रूप से पोषण आहार के वितरण के लिए उपयोग किए जाते हैं।
उक्त विचार करने के बाद, न्यायालय ने कहा,
"हम उत्तर प्रदेश राज्य में आंगनवाड़ियों से संबंधित सभी आवश्यक विवरणों के साथ याचिका पर ऐसे आंगनवाड़ियों में किए गए पोषण कार्यक्रमों से संबंधित तथ्यों सहित पूर्ण जवाब दाखिल करने के लिए प्रतिवादी नंबर 3 कोनिर्देशित करना उचित समझते हैं।"
इस मामले को 24 मार्च 2021 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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यह कहते हुए कि भोजन का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित जीवन के अधिकार का निहितार्थ है, पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में आंगनवाड़ियों पर भरोसा करने वाले बच्चों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे।
अदालत ने टिप्पणी की थी,
"बच्चे इस राष्ट्र के धन हैं। हमारी असफलता या वर्तमान स्थिति में योगदान में देरी से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और सामान्य कल्याण पर दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।"
पिछले महीने, महामारी के कारण बंद किए गए आंगनबाड़ी केंद्रों को फिर से खोलने की मांग करने वाली याचिका का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था,
"बच्चे अगली पीढ़ी हैं और इसलिए जब तक बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, यह अगली पीढ़ी और अंततः पूरे देश को प्रभावित करेगा। कोई भी संदेह नहीं कर सकता है कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और यदि हैं तो उन्हें पर्याप्त पोषण प्रदान करने में कैसी कंजूसी है। इससे तो भविष्य उनकी क्षमता से लाभ लेने से पूरा देश वंचित रह जाएगा।"
शीर्ष अदालत ने कहा,
"केंद्र और राज्यों को वैधानिक रूप से वैधानिक दायित्व को लागू करने के लिए बाध्य किया जाता है, जैसा कि धारा 4,5 और 6 [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा] अधिनियम, 2013 के तहत लगाया गया है। पोषण संबंधी मानकों के पोषण संबंधी मानकों का होना आवश्यक है, जो पहले ही रखी जा चुकी हैं। अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार और सभी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र ऐसी योजना को लागू करने के लिए बाध्य हैं और अनुसूची II का पालन करना है। "
केस का शीर्षक: निशांत चंद्रा और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।
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