अखिल भारतीय पर्यटक बसों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

Update: 2023-11-27 05:21 GMT

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश पारित करते हुए निर्देश दिया कि अखिल भारतीय पर्यटक वाहनों को स्टेज कैरियर के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अधिकारी अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली पर्यटक बसों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकते हैं जो स्टेज कैरिज के रूप में संचालित होती हैं।

जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने पर्यटक बस ऑपरेटर याचिकाकर्ताओं को अखिल भारतीय पर्यटक परमिट शर्तों के उल्लंघन में अपनी पर्यटक बस का उपयोग करने के लिए जुर्माना चालान द्वारा लगाए गए जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा,

“अखिल भारतीय पर्यटक वाहनों को स्टेज कैरिज के रूप में संचालित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह केएसआरटीसी सहित स्टेज कैरिज ऑपरेटरों के लिए हानिकारक है। यदि याचिकाकर्ता परमिट शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

न्यायालय ने उपरोक्त अंतरिम आदेश याचिकाकर्ता-पर्यटक बस ऑपरेटरों द्वारा दायर रिट याचिका में पारित किया, जिन्होंने स्टेज कैरियर के रूप में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट के साथ अपनी पर्यटक बस संचालित करने के लिए उनके खिलाफ जारी दंड चालान के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के उल्लंघन में अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली पर्यटक बसों के खिलाफ इस तरह के जुर्माना चालान जारी करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ निर्देश देने की भी मांग की।

जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सरकारी वकील पी.संतोष कुमार ने प्रस्तुत किया कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले याचिकाकर्ता के वाहनों को अखिल भारतीय पर्यटक परमिट शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्टेज कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अदालत को यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जुर्माना चालान जारी किए गए।

इससे पहले, केएसआरटीसी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत तैयार किए गए राष्ट्रीयकृत मार्गों और योजना कवर मार्गों के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत के समक्ष याचिका भी दायर की थी।

यह प्रस्तुत किया गया कि कई पर्यटक वाहन ऑपरेटरों ने अपने परिचालन का सहारा लिया। इस आधार पर कि नियमों के प्रावधान अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाले ऑपरेटरों को यात्रियों को चुनने और मार्ग में यात्रियों के साथ व्यक्तिगत अनुबंध करने में सक्षम बनाते हैं, स्टेज कैरिज के रूप में अनुबंधित गाड़ियां हैं।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व एडवोकेट एम आर सरीन ने किया।

केस टाइटल: अब्दुल्ला. एच. नौशाद बनाम केरल राज्य परिवहन विभाग

केस नंबर: WP(C) NO. 2023 का 39289

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