दिल्ली कोर्ट में आदिपुरुष फिल्म निर्माता भूषण कुमार ने मूवी ट्रेलर के खिलाफ सूट के सुनवाई योग्य होने पर सवाल उठाया

Update: 2022-10-11 05:28 GMT

दिल्ली की एक अदालत ने फिल्म निर्माता भूषण कुमार को उनकी आगामी फिल्म 'आदिपुरुष' की मौजूदा रूप में रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाले वकील द्वारा दायर मुकदमे की सुनवाई पर बहस करने का मौका दिया।

एडवोकेट राज गौरव द्वारा दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया कि इसके निर्माताओं द्वारा जारी किए गए प्रोमो ने हिंदू देवताओं, भगवान राम और हनुमान को "गलत तरीके से" चित्रित करके हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया।

तीस हजारी अदालतों के सीनियर दीवानी न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने अब मामले को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत मुकदमे की स्थिरता पर बहस के लिए 5 नवंबर को सूचीबद्ध किया।

अदालत ने आदेश दिया,

"... प्रतिवादी नंबर 1 को प्री-समन चरण में मुकदमे की स्थिरता पर तर्कों को संबोधित करने का अवसर दिया जाता है।"

याचिका में फिल्म के निर्माता और निर्देशक को टीजर से कथित आपत्तिजनक हिस्से को यूट्यूब और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश देने की मांग की गई।

सूट में प्रतिवादियों को "भगवान राम और भगवान हनुमान और रावण" को चित्रित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए डिक्री की भी मांग की गई, जिस तरह से उन्हें फिल्म के "आपत्तिजनक प्रोमो/टीज़र" में चित्रित किया गया है।

फिल्म 12 जनवरी, 2023 को रिलीज होने वाली है।

10 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान फिल्म निर्माता की ओर से पेश सीनियर वकील संजीव सिंधवानी ने कहा कि उन्हें प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्यवाही के बारे में पता चला। इस प्रकार उन्होंने अनुरोध किया कि कुमार को सम्मन पूर्व चरण में उपस्थित होने की अनुमति दी जाए और मुकदमे की स्थिरता पर बहस की जाए।

अदालत ने आदेश में कहा कि यदि कोई प्रतिवादी समन पूर्व चरण में पेश हुआ है और मुकदमे की स्थिरता के संबंध में सहायता के लिए अनुमति मांग रहा है तो वह प्रतिवादी की ओर से आंखें नहीं मूंद सकता और आगे नहीं बढ़ सकता।'

अदालत ने कहा,

"उक्त प्रैक्टिस न्याय का उपहास होगा। इसके अलावा, इस अदालत द्वारा पारित कोई भी आदेश प्रतिवादी के अधिकारों को प्रभावित करेगा। इसलिए प्रतिवादी सम्मन जारी होने से पहले ही अपने अधिकारों की रक्षा करने का हकदार है।"

यह देखते हुए कि कुमार को प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्यवाही के बारे में पता चला और फिर वह कानून के अनुसार प्रस्तुतियां देने के लिए पेश हुए, अदालत ने कहा कि फिल्म निर्माता को सूट की स्थिरता पर अदालत से संपर्क करने और सहायता करने का अधिकार है।

याचिका में कहा गया कि जहां भगवान राम की पारंपरिक छवि 'शांत पुरुष' की है, वहीं उन्हें फिल्म के टीज़र में "अत्याचारी, प्रतिशोधी और गुस्सैल" व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है।

याचिका में कहा गया कि एक दृश्य में पवित्र धागे के बजाय उन्हें चमड़े का पट्टा पहने दिखाया गया है और खादम के बजाय उन्हें आधुनिक जूते या चमड़े जैसी सामग्री से बने जूते पहने हुए दिखाया गया है।

इसके अलावा, याचिका में तर्क दिया गया कि प्रोमो में भगवान हनुमान को पवित्र धागे (जनेउ) के बजाय चमड़े की पोशाक पहने हुए अलग तरीके से दिखाया गया।

यह आरोप लगाते हुए कि अभिनेता सैफ अली खान द्वारा निभाए गए रावण के चरित्र को 'बेहद भयावह' दिखाया गया है, याचिका में कहा गया कि माना जाता है कि रावण भगवान शिव का कट्टर आस्तिक और उपासक था, जो हमेशा अपने माथे पर सुनहरा तिलक लगाता है।

याचिका में तर्क दिया गया,

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रोमो टीज़र में रावण का चित्रण इतना भयावह है कि वादी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वह स्वयं ब्राह्मण होने के नाते भले ही रावण का रामायण में एक खलनायक चरित्र है, फिर भी उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।"

याचिका में प्रार्थना की गई कि 'मानहानिकारक प्रभाव और इससे हिंदुओं को गुस्सा होगा' को देखते हुए प्रोमो को तत्काल आधार पर इंटरनेट से प्रतिबंधित और हटा दिया जाना चाहिए, ।

याचिका में कहा गया,

"प्रतिवादी, यदि भगवान राम और भगवान हनुमान के आपत्तिजनक चित्रण के साथ हिंदुओं के प्रति घृणा फैलाने से नहीं रोका गया तो बड़े पैमाने पर जनता में आक्रोश और विद्रोह हो सकता है और देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अभी आपत्तिजनक टीज़र/प्रोमो ने देश भर में भारी विरोध पैदा किया है और टीवी बहसें इस विषय से भरी हुई हैं।"

केस टाइटल: राज गौरव बनाम भूषण कुमार और अन्य

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