विज्ञापनों में लिपटी KSRTC बसें निलक्कल-पंबा रूट पर सबरीमाला तीर्थयात्रियों को नहीं ले जाएंगी: हाईकोर्ट ने परिवहन आयुक्त को निर्देश दिया
केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मोटर वाहन विभाग में संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से परिवहन आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निलक्कल-पंबा श्रृंखला सेवा के लिए KSRTC द्वारा संचालित बसों का उपयोग सबरीमाला तीर्थयात्रियों के परिवहन के लिए नहीं किया जाएगा।
न्यायालय ने यह देखते हुए निर्देश पारित किया कि निलक्कल-पंबा श्रृंखला सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ KSRTC बसें विज्ञापनों में लिपटी हुई हैं, जो खुले आम पर न्यायालय द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की धज्जियां उड़ा रही हैं।
जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी. जी. अजित कुमार की खंडपीठ ने पहले परिवहन आयुक्त और राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली केएसआरटीसी की किसी भी बस को सार्वजनिक स्थानों पर संचालित करने की अनुमति नहीं है। इसने कहा कि विज्ञापनों से अन्य चालकों का ध्यान भटकने की संभावना है।
कुछ मामलों में इस निर्देश का पालन न करने पर पीठ ने आदेश दिया,
दूसरा प्रतिवादी परिवहन आयुक्त, मोटर वाहन विभाग में संबंधित प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि KSRTC द्वारा निलक्कल-पंबा श्रृंखला सेवा के लिए संचालित दो या तीन वाहन, जो विज्ञापनों से लिपटे हुए हैं... तीर्थयात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, न्यायालय द्वारा जारी निषेधाज्ञा का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं।
कोर्ट ने संबंधित प्रवर्तन अधिकारी को 13 दिसंबर को अदालत के समक्ष उपरोक्त बसों पर रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का भी निर्देश दिया।
मामले को आगे के विचार के लिए 14 दिसंबर के लिए पोस्ट किया गया।
केस टाइटल: स्वतः संज्ञान बनाम केरल राज्य व अन्य।
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