होमवर्क पूरा न करने पर टीचर ने 4 साल के बच्चे पेड़ से लटकाया: हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया

Update: 2025-11-27 11:30 GMT

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक भयानक घटना का संज्ञान लिया, जिसमें LKG के चार साल के स्टूडेंट को कथित तौर पर रस्सी से बांधकर पेड़ से लटका दिया गया, क्योंकि उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ था।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभू दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने एक अखबार की रिपोर्ट का संज्ञान लिया, जिसमें सूरजपुर जिले के नारायणपुर गांव के प्राइवेट स्कूल की इस बुरी घटना के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चे की शर्ट रस्सी से बांधी गई थी और उसे दो महिला टीचरों ने पेड़ से लटका दिया था।

यह घटना तब सामने आई, जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कहा जा रहा है कि यह वीडियो पास की छत पर खड़े एक लड़के ने बनाया था। टीचरों ने कथित तौर पर बच्चे को इतनी बुरी सज़ा देने के बजाय उस आदमी को वीडियो बनाने से रोकने की कोशिश की।

शुरुआती जांच हुई, जिसमें टीचरों का काम “पूरी तरह से गलत” पाया गया। आगे क्या करना है, यह तय करने के लिए सीनियर डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) ने स्कूल मैनेजमेंट से जवाब भी मांगा कि किस आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

कोर्ट ने कहा,

“न्यूज़ रिपोर्ट से यह भी साफ़ है कि हालांकि बच्चे के सुरक्षित होने की खबर थी, लेकिन माता-पिता ने इस घटना पर सवाल उठाए।”

बेंच ने स्टेट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से पर्सनल एफिडेविट फाइल करने को कहा, भले ही एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि टीचरों के खिलाफ सही कार्रवाई की गई।

मामला अब 09 दिसंबर, 2025 को लिस्ट किया गया।

Case Title: In the matter of Suo Moto Public Interest Litigation v. State of Chhattisgarh

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