सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की नियुक्ति रद्द करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

Update: 2021-01-11 14:18 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसने एक जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को इस आधार पर रद्द कर दिया कि नियुक्ति के आदेश जारी करने के समय, वह एक प्रैक्टिस एडवोकेट नहीं थे और न्यायिक सेवा में थे, जो एक मुंसिफ के के रूप में कार्य कर रहे थे।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ रिजेनिश केवी द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया।

जब वह जिला न्यायाधीश के पद के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे थे, तब रिजेनिश केवी बार में 7 साल का अनुभव रखने वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील थे। वह मुंसिफ / मजिस्ट्रेट के पद पर चयन के लिए भी एक आवेदक थे और जिला जज की चयन प्रक्रिया चल रही थी, तो उन्हें 28/12/2017 को मुंसिफ-मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था।

जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति का आदेश मिलने के बाद, उन्हें 21/8/2019 को अधीनस्थ न्यायपालिका से कार्यमुक्ति मिली और उन्होंने 24/8/2019 को तिरुवनंतपुरम में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। एक अन्य उम्मीदवार [के दीपा] ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें उनकी नियुक्ति को चुनौती दी गई थी कि वह न्यायाधीश के रूप में जिला जज के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं थे, जब उन्हें संबंधित जिला जज के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वह एक प्रैक्टिस एडवोकेट नहीं थे और एक मुंसिफ के रूप में कार्य करते हुए न्यायिक सेवा में थे।

एकल पीठ ने इस याचिका को धीरज मोर बनाम दिल्ली उच्च न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए अनुमति दी थी जिसमें यह कहा गया था कि एक वकील जो सीधी भर्ती के माध्यम से जिला न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन करता है, उसे नियुक्ति की तारीख तक अधिवक्ता के तौर पर जारी रहना चाहिए।

हालांकि लेकिन उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा लेकिन माना कि संबंधित राज्यों में लागू नियमों के आधार पर जिला न्यायाधीशों की कई नियुक्तियां देश भर में की जा सकती हैं, जैसा कि केरल के नियमों के अनुसार हो सकता है जो कि धीरज मोर में कानून की घोषणा के विपरीत है। इसलिए, इसने ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए प्रमाण पत्र दिया कि इस मामले में सामान्य महत्व के कानून का पर्याप्त प्रश्न हैं।

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