सुप्रीम कोर्ट राफेल डील में नए सिरे से जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दो सप्ताह बाद सुनवाई करेगा
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक फ्रांसीसी समाचार पोर्टल में हालिया प्रकाशिथ रिपोर्टों के सदर्भ में इस डील की जांच करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर दो सप्ताह के बाद सुनवाई करने पर सहमति जताई।
याचिका दायर करने वाले वकील मनोहर लाल शर्मा ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के समक्ष मामले का उल्लेख किया।
इस मामले के बारे में उल्लेख करते हुए शर्मा ने कहा कि वह 23 अप्रैल को सीजेआई बोबडे की सेवानिवृत्ति से पहले उनके द्वारा दायर एक नई याचिका की सूची के लिए अनुरोध कर रहे है।
शर्मा ने कहा,
"मैं इस सप्ताह के सबसे अच्छे मुख्य न्यायाधीशों में से एक को याद करने जा रहा हूं। मी लॉर्ड से एक अंतिम उपस्थिति बनाने का मेरा अनुरोध है। कृपया एक डायरी संख्या को सूचीबद्ध करने की अनुमति दें।"
फिर उन्होंने अपने मामले की डायरी संख्या 9444/2021 का उल्लेख किया, जो कि राफेल सौदे के खिलाफ 6 अप्रैल को दायर उनकी रिट याचिका से संबंधित है।
सीजेआई ने कहा कि जब वह शर्मा द्वारा की गई प्रशंसा के लिए आभारी है, तो इस आधार पर मामले के प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती।
सीजेआई ने कहा,
"मैं आपको धन्यवाद कह सकता हूं। लेकिन यह संचलन की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता है।"
शर्मा ने तब कहा कि,
उन्हें "बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है" और मामले की जल्द लिस्टिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है।
सीजेआई ने तब कहा कि आम तौर पर दो सप्ताह के बाद लिस्टिंग की अनुमति दी जाती है और सप्ताह के रूप में शर्मा की जनहित याचिका के संबंध में भी किया जा सकता है। पीठ ने दो सप्ताह के बाद मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।
शर्मा ने अपनी ताजा याचिका में फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 36 फाइटर जेट्स खरीदने के सौदे को ''भारत के संविधान के अनुच्छेद 13, 21, और 253 के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के रूप में बताया।
शर्मा ने आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उत्तरवर्ती 1 और 2 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जांच शुरू करने की प्रार्थना की है, जिसमें वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीसी अधिनियम, 1988 सहपठित आईपीसी की धारा 409, 420 और 120 बी और आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 की धारा 3 के तहत दर्ज किया है। उन्होंने शीर्ष अदालत के समक्ष रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की है।
यह दलील फ्रांस की एंटी-करप्शन एजेंसी, एजेंस फ्रांकेइस एंटिकॉरप्शन (AGA) की एक जांच रिपोर्ट का नतीजा है, जिसमें यह घोषित किया गया है कि डसॉल्ट ने भारत में बिचौलियों को 1 मिलियन यूरो की रिश्वत दी है।
कोर्ट के समक्ष जांच रिपोर्ट लाने की दलील देते हुए अपील में कहा गया,
"राजनीतिक दबाव के कारण AFA की रिपोर्ट पर अभियोजन को निलंबित / रोक दिया गया है। यह गुप्त अधिनियम, 1923 के तहत एक गंभीर अपराध है, देश में वित्तीय और रक्षा को चोट पहुंचाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 13 का उल्लंघन है।"
घटनाओं के क्रम को कम करते हुए दलील यह सवाल उठाती है कि क्या इंपाउंड किया गया समझौता "रक्षा मंत्रालय से जेट सेनानियों के रिश्वत और चोरी के गुप्त कागजात का परिणाम होने के नाते, इसे खारिज किया जा सकता है या नहीं", आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 3 के तहत सहपठित आईपीसी और पीसी अधिनियम की धारा 420, 120 बी और 409 के तहत जवाब देने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना है और क्या लागू समझौते को दोनों देशों के बीच संधि के रूप में माना जा सकता है या संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 102 के भीतर एक वैध अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत यह मानते हुए कि अनुबंध धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार द्वारा खरीदा गया है और इसलिए यह शून्य-इनिटियो है, जो याचिका को खारिज करना चाहता है।
शर्मा ने राफेल सौदे की जांच के लिए 2018 में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसे दिसंबर 2018 में खारिज कर दिया गया था।
बाद में, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 के फैसले के खिलाफ दायर की गई पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें फ्रांसीसी कंपनी कस्साल्ट एविएशन से भारत सरकार द्वारा 36 राफेल जेट की खरीद के सौदे के संबंध में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के आदेश को अस्वीकार कर दिया गया था।
तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की खंडपीठ ने कहा था कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शॉरी की पुनर्विचार याचिका में योग्यता का अभाव है। पुनर्विचार याचिका इस आधार पर दायर की गई थी कि मीडिया द्वारा कुछ दस्तावेजों को लीक किया गया था, जिसमें दिखाया गया था कि सरकार ने अदालत से सामग्री की जानकारी दबा दी थी।
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