Delhi Liquor Policy Case में सुप्रीम कोर्ट ने अमनदीप सिंह ढल्ल को दी जमानत, मामले के सभी आरोपियों को मिली जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' से उत्पन्न भ्रष्टाचार के मामले में व्यवसायी और ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप सिंह ढल्ल को जमानत दी। इस आदेश के साथ शराब नीति मामले के सभी आरोपियों - जिसमें आप नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और BRS नेता के कविता भी आरोपी हैं - को जमानत मिल गई।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 4 जून, 2024 के फैसले को ढल्ल की चुनौती पर विचार करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसके तहत एकल जज ने CBI मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
खंडपीठ ने कहा कि CBI द्वारा लगभग 300 गवाहों से पूछताछ करने का प्रस्ताव है। इसलिए मुकदमा जल्द समाप्त होने की संभावना नहीं है। साथ ही याचिकाकर्ता लगभग 1.5 साल से हिरासत में है। इसलिए पीठ ने कहा कि उसे और हिरासत में रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
ढाल को पहले शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी गई थी। ढल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि याचिकाकर्ता को छोड़कर सभी सह-आरोपियों को जमानत मिल गई।
सुनवाई के दौरान, जस्टिस कांत ने CBI के वकील से कहा कि दोषसिद्धि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
जस्टिस कांत ने कहा,
"आज, कठोर, सफेदपोश अपराधियों को संदेश यह है कि या तो आप अंदर रहें, फिर भाग जाएं, कुछ नहीं होगा। आपकी दोषसिद्धि दर...आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके गवाहों की संख्या के बजाय उनकी गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।"
केस टाइटल: अमनदीप सिंह ढल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 12036/2024