समाजवाद का अर्थ कल्याणकारी राज्य बनने की प्रतिबद्धता; प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द किसी विशिष्ट आर्थिक नीति को अनिवार्य नहीं करता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द 'समाजवाद' की व्याख्या केवल अतीत की निर्वाचित सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक विचारधारा तक सीमित करके नहीं की जा सकती।
कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का अर्थ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा लाई गई आर्थिक नीतियों के चयन तक सीमित करने के बजाय समाजवाद को "राज्य की कल्याणकारी राज्य बनने की प्रतिबद्धता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता" के रूप में समझा जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"न तो संविधान और न ही प्रस्तावना किसी विशिष्ट आर्थिक नीति या संरचना को अनिवार्य बनाती है, चाहे वह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी। बल्कि, 'समाजवादी' राज्य की कल्याणकारी राज्य बनने की प्रतिबद्धता और अवसरों की समानता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।"
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 1976 में पारित 42वें संशोधन के अनुसार संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
अदालत ने आगे कहा कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाया, जहां निजी और सार्वजनिक क्षेत्र सह-अस्तित्व में हैं। यहां निजी क्षेत्र को जनता और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, जिससे इसका विकास हुआ और हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
न्यायालय ने कहा,
"भारतीय ढांचे में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को मूर्त रूप देता है, जिसमें राज्य यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी नागरिक आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण वंचित न रहे। 'समाजवाद' शब्द आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को दर्शाता है। निजी उद्यमशीलता और व्यवसाय और व्यापार के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करता है, जो अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत एक मौलिक अधिकार है।"
याचिकाओं की सुनवाई के दौरान, 42वें संशोधन और प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने के लिए उठाया गया मुख्य तर्क यह था कि यह संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान लोगों की इच्छा पर विचार किए बिना किया गया और इन विचारधाराओं को भारतीय नागरिकों पर आरोपित किया गया । इसलिए इसे अमान्य करने की आवश्यकता है।
न्यायालय ने उपरोक्त तर्क में कोई योग्यता नहीं पाई। यह नोट किया गया कि 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में किए गए परिवर्तनों को बाद में 1978 में जनता पार्टी द्वारा संचालित नव निर्वाचित संसद के आने के साथ 44वें संशोधन में बरकरार रखा गया।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 44वें संशोधन अधिनियम विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान, 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को स्पष्ट करने के सुझाव को राज्यों के वकील द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।
"धर्मनिरपेक्ष शब्द की व्याख्या ऐसे गणतंत्र के रूप में की गई, जो सभी धर्मों के लिए समान सम्मान को बनाए रखता है, जबकि समाजवादी शब्द की व्याख्या ऐसे गणतंत्र के रूप में की गई जो सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए समर्पित है- चाहे वह सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक हो। हालाँकि, अनुच्छेद 366 में प्रस्तावित उक्त संशोधन को राज्य परिषद द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।"
न्यायालय ने एक्सेल वियर बनाम भारत संघ और अन्य में पहले के निर्णयों पर भी भरोसा किया, जहां न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ने से न्यायालय राष्ट्रीयकरण और उद्योगों के राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक झुकाव रख सकता है, फिर भी इस न्यायालय ने उद्योगों के निजी स्वामित्व को मान्यता दी, जो आर्थिक संरचना का एक बड़ा हिस्सा है।
हाल ही में प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में 9 जजों की संविधान पीठ में न्यायालय ने माना कि संविधान, जैसा कि व्यापक रूप से तैयार किया गया, निर्वाचित सरकार को आर्थिक शासन के लिए संरचना अपनाने की अनुमति देता है, जो उन नीतियों को पूरा करेगी जिनके लिए वह मतदाताओं के प्रति जवाबदेह है। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व से सार्वजनिक और निजी निवेश के सह-अस्तित्व में परिवर्तित हो गई।
निष्कर्ष में पीठ ने यह भी कहा कि 42वें संशोधन को चुनौती प्रस्तावना में "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को शामिल किए जाने के 44 साल बाद आई, जो उक्त परिवर्तनों की व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति को दर्शाता है।
तथ्य यह है कि रिट याचिकाएं 2020 में दायर की गईं, 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों के प्रस्तावना का अभिन्न अंग बनने के चालीस-चालीस साल बाद प्रार्थनाओं को विशेष रूप से संदिग्ध बनाता है। यह इस तथ्य से उपजा है कि इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिली है। इनके अर्थ "हम, भारत के लोग" बिना किसी संदेह के समझते हैं।
केस टाइटल: बलराम सिंह बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 645/2020, डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 1467/2020 और अश्विनी उपाध्याय बनाम भारत संघ, एम.ए. 835/2024