मोटर दुर्घटना दावा| दावा की गई राशि से अधिक मुआवजा दिया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Update: 2022-09-04 09:54 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दावा की गई राशि से ज्यादा मोटर दुर्घटना मुआवजा दिया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, मुआवजे के मामले में वास्तव में यथोचित और देय (due and payable) राशि दी जाए, बावजूद इसके कि दावेदारों ने कम राशि की मांग की है और दावा याचिका का मूल्यांकन कम मूल्य पर किया गया है।

इस मामले में, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 6% ब्याज के साथ 4,99,000 रुपये प्रदान किए थे। हाईकोर्ट ने अपील में राशि को बढ़ाकर 17,83,600 रुपये कर दिया। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपील में किया गया मूल्यांकन केवल 6,50,000 रुपये था, बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान किया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या हाईकोर्ट के लिए बढ़ी हुई राशि के अवॉर्ड को 6,50,000 तक सीमित करना उचित होता, हालांकि मुआवजे की निर्धारित राशि 12,84,600 रुपये थी?

जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने अपील को अनुमति देते हुए कहा,

"कानून बखूबी तय है कि मुआवजे के मामले में वास्तव में यथोचित और देय राशि दी जाए, बावजूद इसके कि दावेदारों ने कम राशि की मांग की है और दावा याचिका का मूल्यांकन कम मूल्य पर किया गया है। हमारे विचार का आधार रामला और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2019 2 SCC 192 के मामले में इस कोर्ट द्वारा दिए गया निर्णय है।"

उक्त टिप्पणी के साथ कोर्ट ने अपील को अनुमति दी और माना कि दावेदार 6% ब्याज के साथ 12,84,600 रुपये मुआवजे के हकदार हैं। यह बढ़ा हुआ मुआवजा है।

केस डिटेलः मोना बघेल बनाम सज्जन सिंह यादव | 2022 लाइव लॉ (SC) 734 | SLP (C) No. 29207/2018 | 30 अगस्त 2022 | जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

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