दुर्घटनावश गोलीबारी से मौत : सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसकर्मी की आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा को धारा 304 में बदला

Update: 2023-07-20 04:24 GMT

Death By Accidental Firing case

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दुर्घटनावश गोलीबारी के कारण एक कांस्टेबल की मौत से संबंधित मामले में दिल्ली पुलिस के एक गार्ड की सजा को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) को धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) में बदल दिया। सेमी-ऑटोमैटिक हथियार से लैस अपीलकर्ता मृतक कांस्टेबल को फोन बंद करने के लिए कह रहा था, तभी हाथापाई के कारण ये दुखद घटना हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि सेमी-ऑटोमैटिक हथियार पिस्तौल सुरक्षा स्थिति में नहीं थी, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता को पता था कि हथियार को सुरक्षा स्थिति में न रखने से मृतक की मौत होने की संभावना थी।

न्यायालय ने माना कि किसी भी तत्व से गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है। हालांकि, यह माना गया कि सेमी-ऑटोमैटिक हथियार को सुरक्षित स्थिति में न रखने में अपीलकर्ता की ओर से घोर लापरवाही हुई।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ हाईकोर्ट के आदेश पर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने सत्र अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा की पुष्टि की थी।

कोर्ट ने कहा,

“उसे यह ज्ञान देना संभव नहीं है कि एसएएफ को सुरक्षा स्थिति में रखने में उसकी विफलता के कारण, वह मृतक की मृत्यु का कारण बन सकता था। कल्पना की कोई सीमा नहीं है, यह आईपीसी की धारा 299 के तहत परिभाषित गैर इरादतन हत्या का मामला है क्योंकि इसमें शामिल तीन सामग्रियों में से किसी का अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया।"

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आईपीसी की धारा 304 के तहत अधिकतम सज़ा 2 साल है और अपीलकर्ता पहले ही 8 साल की कैद काट चुका है, अदालत ने पाया कि उसकी हिरासत अब आवश्यक नहीं है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य

यह पुलिस स्टेशन का एक नियमित दिन था जब मृतक कांस्टेबल रिपोर्टिंग रूम में फोन पर बात कर रहा था। उनके लाइन पर होने के कारण, ड्यूटी ऑफिसर शशि बाला को चिंता थी कि वे पुलिस स्टेशन में जरूरी कॉल मिस कर सकते हैं। उसने एक गार्ड से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि वह फोन काट दे। सेमी-ऑटोमैटिक हथियार से लैस गार्ड ने कांस्टेबल के कंधों पर थपथपाया, जिसने मजाक में उसे दूर धकेल दिया। छीना-झपटी में असलहा चल गया और आकस्मिक गोली लगने से कांस्टेबल की मौत हो गई।

गार्ड पर धारा 302 के तहत हत्या का आरोप लगाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। 8 साल से अधिक समय जेल में बिताने वाले गार्ड के लिए एक मामूली बात एक दुःस्वप्न में बदल गई - वह भी केवल तभी जब उसने कांस्टेबल को फोन बंद करने के लिए कहा था।

प्रक्रियात्मक इतिहास

सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने माना था कि वर्तमान अपीलकर्ता का मामला आईपीसी की धारा 300 के "तीसरे" खंड के अंतर्गत आएगा। यह माना गया कि अपीलकर्ता अपना मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत नहीं ला सका। इस प्रकार, अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपील पर, हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। हाईकोर्ट ने पीडब्लू-3,18 और 22 के साक्ष्यों के आधार पर उद्देश्य के अस्तित्व पर अविश्वास किया था। अदालत ने पीडब्लू-13 की गवाही पर भरोसा किया, जिसने मृतक की चीख "मुझे बचाओ" और एसएएफ की गोलीबारी को सुना था। मृतक को देखने पर, उसने अपीलकर्ता को यह कहते हुए सुना, "मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जाएंगे।" न्यायालय ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 के तहत कवर किए गए रेस जेस्टे यानी संबंधित तथ्य के सिद्धांत को लागू किया।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर, अभियुक्त ने इस मामले में अपीलकर्ता के रूप में संदर्भित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

दलीलें

अपीलकर्ता ने कहा कि एक बार मकसद खारिज हो गया तो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला विफल हो जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह पूरी तरह से आईपीसी की धारा 80 के तहत एक आकस्मिक मौत थी। ज़्यादा से ज़्यादा, आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध बनाया जा सकता है।

प्रतिवादी ने यह विरोध करने के लिए बैलिस्टिक विशेषज्ञों और आंखों देखे संबंधी साक्ष्यों पर भरोसा किया कि अपीलकर्ता को यह जानकारी थी कि कार्बाइन के उपयोग से मृत्यु हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

मकसद साबित करने में विफलता जानबूझकर गोलीबारी के अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार्य नहीं बनाती है

न्यायालय ने मकसद के पहलू पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले में यह निष्कर्ष निकला कि अपीलकर्ता को किसी भी मकसद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। पीडब्लू3 नज़ीर अहमद, पीडब्लू18 सबइंस्पेक्टर राम सिंह और मृतक के पिता पीडब्लू22 शौकत अली की गवाही के आधार पर एचसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा।

प्रत्यक्षदर्शी दुर्घटनावश गोलीबारी के अपीलकर्ता के बचाव का समर्थन करते हैं

न्यायालय ने पाया कि "पीडब्लू 12 और पीडब्लू 25 का बयान जो प्रत्यक्षदर्शी होने का दावा कर रहे थे, दुर्घटनावश गोलीबारी के अपीलकर्ता के बचाव का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और किसी भी मामले में, उन्होंने यह नहीं बताया है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर मृतक पर गोलियां चलाईं।"

अदालत ने कहा कि मृतक के पिता की गवाही पर हाईकोर्ट ने विश्वास नहीं किया क्योंकि उनका बयान कुछ महीनों के बाद लिया गया था।

चेन में उलझाकर बंदूक को घुमाया जा सकता है: बैलिस्टिक विशेषज्ञ

इस मामले में प्रदान की गई विभिन्न विशेषज्ञ राय के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि "यह स्पष्ट है कि यदि चेंज लीवर सुरक्षा स्थिति में नहीं है, तो बन्दूक को एक चेन में उलझाकर कॉक किया जा सकता है।अपीलकर्ता को चेंज लीवर को सुरक्षा स्थिति में रखने की प्राथमिक सावधानी न बरतने का दोष लेना होगा।"

साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता का रेस जेस्टे के तौर पर बयान

न्यायालय ने पाया कि बयान निश्चित रूप से संबंधित तथ्य से जुड़े थे, अर्थात् मृतक की हत्या के अपीलकर्ता के कथित कृत्य से। इसलिए, यह मानते हुए कि अपीलकर्ता और पीडब्लू12 के लिए बयान वास्तव में दिए गए थे, उक्त बयान देने में अपीलकर्ता का आचरण धारा 6 के मद्देनज़र प्रासंगिक हो जाता है।

हालांकि, इस मामले में, अपीलकर्ता ने मृतक को फोन से हटाने के लिए शशि बाला द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य किया। इसी क्रम में दुर्घटनावश गोली लग गयी।

इसी संदर्भ में अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया - ''मैडम आपने ये क्या करवा दिया, मेरे तो बच्चे बर्बाद हो जायेंगे'' को समझना होगा। उन शब्दों के द्वारा उसने पीडब्लू12 को दोषी ठहराया है।

अदालत ने कहा कि "यदि आकस्मिक गोलीबारी के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए, तो हमारे द्वारा की गई उपरोक्त बयानों की व्याख्या एक संभावित व्याख्या बन जाती है जो सामान्य मानव आचरण के अनुरूप है।"

अदालत ने कहा कि पीडब्लू13 ने कहा कि जब उसने अपीलकर्ता को उपरोक्त बयान सुना तो पीडब्लू6, पीडब्लू17 और कुछ अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। हालाँकि, पीडब्ल6 और पीडब्लू 17 दोनों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। पीडब्लू13 के अनुसार जो अन्य उपस्थित थे, उनसे अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई।

इसलिए, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ता और पीडब्लू12 द्वारा इस तरह के बयान देने के बारे में अभियोजन पक्ष का बयान आत्मविश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

अदालत ने अंततः माना कि "अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलकर्ता का या तो मृतक की मृत्यु का कोई इरादा था या मृतक को ऐसी शारीरिक चोट पहुँचाने का इरादा था जिससे उसकी मृत्यु होने की संभावना थी।"

सुप्रीम कोर्ट ने अपीलकर्ता को धारा 304-ए के तहत उत्तरदायी ठहराया और धारा 302 आईपीसी के तहत हत्या के लिए उसकी सजा को रद्द कर दिया। इसके तहत अधिकतम 2 साल की सजा दी जा सकती है जबकि अपीलकर्ता पहले ही 8 साल जेल में काट चुका है। इसलिए, अपीलकर्ता को मुक्त कर दिया गया।

केस : अरविंद कुमार बनाम राज्य, एनसीटी दिल्ली

साइटेशन : 2023 लाइव लॉ (SC) 539

प्रमुख टिप्पणियां

भारतीय दंड संहिता की धारा 80- दुर्घटना का बचाव खारिज कर दिया गया- ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने माना कि आकस्मिक गोलीबारी का बचाव स्वीकार नहीं किया जा सकता है और अपीलकर्ता द्वारा गोलियां चलाने का कार्य जानबूझकर किया गया था। अदालत ने आईपीसी की धारा 80 (पैरा 8) का सहारा लेते हुए अपीलकर्ता द्वारा की गई दुर्घटना के बचाव को खारिज कर दिया।

मकसद- मकसद के अस्तित्व को साबित करने में विफलता उन परिस्थितियों में से एक है जो अपीलकर्ता द्वारा जानबूझकर गोलीबारी के संबंध में अभियोजन पक्ष के मामले को स्वीकार करने योग्य नहीं बनाती है। (पैरा 9)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 45- यदि इस राय को 18 अगस्त 1995 की राय के साथ पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि यदि चेंज लीवर सुरक्षित स्थिति में नहीं है, तो आग्नेयास्त्र को चेन से उलझाकर कॉक किया जा सकता है (पैरा 13)

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, धारा 6- यह मानते हुए कि अपीलकर्ता और पीडब्लू12 के लिए जिम्मेदार बयान वास्तव में दिए गए थे, उक्त बयान देने में अपीलकर्ता का आचरण धारा 6 के मद्देनज़र प्रासंगिक हो जाता है। धारा 6 उन तथ्यों पर लागू होती है जो मुद्दे में नहीं हैं। ऐसे तथ्य तभी प्रासंगिक हो जाते हैं जब वे धारा 6 में निर्धारित परीक्षणों को पूरा करते हैं। इसलिए, किसी अभियुक्त का बयान जिस पर धारा 6 लागू होती है उसे अपराध की स्वीकारोक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है। बयान प्रासंगिक हो जाता है जिसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है क्योंकि यह घटना के तुरंत बाद अपीलकर्ता के आचरण को दर्शाता है। (पैरा 18)

भारतीय दंड संहिता, धारा 299, 302 आईपीसी- यह मानते हुए कि जब अपीलकर्ता ने मृतक से टेलीफोन का उपयोग करने से रोकने के लिए संपर्क किया, तो उसे पता था कि चेंज लीवर सुरक्षित स्थिति में नहीं था, उसे यह ज्ञान देना संभव नहीं है कि एसएएफ को सुरक्षा स्थिति में रखने में उसकी विफलता के कारण, वह मृतक की मृत्यु का कारण बन सकता है। इस प्रकार, किसी भी तरह से, यह आईपीसी की धारा 299 के तहत परिभाषित गैर इरादतन हत्या का मामला है क्योंकि इसमें शामिल तीन सामग्रियों में से किसी का भी अस्तित्व अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं किया गया था। (पैरा 19)

भारतीय दंड संहिता, धारा 304-ए- अपीलकर्ता की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए विफलता है, जिसके पास एक अत्याधुनिक स्वचालित हथियार था, कि चेंज लीवर को हमेशा सुरक्षा स्थिति में रखा गया था। यह वह न्यूनतम देखभाल थी जो मृतक के पास जाते समय उससे अपेक्षित थी। इस प्रकार, अपीलकर्ता की ओर से घोर लापरवाही हुई जिसके कारण मानव जीवन की हानि हुई। (पैरा 20)

केस : अरविंद कुमार बनाम राज्य, एनसीटी दिल्ली

साइटेशन: आपराधिक अपील संख्या 2390/ 2010| जस्टिस अभय एस ओक

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




Tags:    

Similar News