सह-आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न होना, आरोपी के खिलाफ कार्यवाही रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिसके खिलाफ जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई: सुप्रीम कोर्ट
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने हाल ही में बैंक को धोखा देने और संपत्ति का बेईमान से वितरण को प्रेरित करने के आपराधिक साजिश से संबंधित एक मामले में कहा है कि केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, यह उन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिन पर गहन जांच के बाद चार्जशीट किया गया है।"
मामला सुवर्णा सहकारी बैंक लिमिटेड बनाम कर्नाटक राज्य एंड अन्य का है, जहां शिकायतकर्ता बैंक ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बैंगलोर कोर्ट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 200 के तहत प्रतिवादियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी।
इसके बाद चिकपेट पुलिस स्टेशन में आपराधिक साजिश (120बी), क्लर्क/नौकर द्वारा आपराधिक विश्वासघात (408), लोक सेवक/एजेंट/बैंकर/व्यापारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात (409) से संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति के वितरण (420) को एक सामान्य वस्तु (149) के रूप में प्रेरित करना और जांच पूरी होने के बाद आरोपी संख्या 1 (निजी प्रतिवादी 1) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन आरोपी संख्या 2 और 3 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया।
निजी प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
कोर्ट ने निजी प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि अन्य दो आरोपी (आरोपी संख्या 2 और 3) पीसीआर में नहीं थे और अदाकर्ता बैंक के अधिकारियों ने भी क्लीयरिंग हाउस नियमों में दी गई निर्धारित समय सीमा के भीतर आदाता के बैंकर को किसी एक के अनादर के बारे में सूचित नहीं किया था और इस प्रकार कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि आरोप पत्र केवल एक आरोपी (आरोपी संख्या 1 / निजी प्रतिवादी) के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता है और मूल आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए आगे बढ़ा।
एक व्यथित और असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने तब इस पीठ के समक्ष शीर्ष अदालत में यह अपील दायर की, जहां हाईकोर्ट द्वारा पारित निर्णय और प्रस्तुत तथ्यों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा निजी अभियुक्तों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना कानून और तथ्यों दोनों में टिकाऊ नहीं है।
पीठ ने कहा,
"ट्रायल के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अपराध करने वाले अन्य आरोपी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है तो अदालत उन व्यक्तियों को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरोपी के रूप में पेश कर सकती है।"
पीठ ने आगे कहा,
"केवल इसलिए कि कुछ अन्य व्यक्ति जिन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उन्हें आरोपी के रूप में नहीं रखा गया है और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया है, यह उन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता, जिन पर गहन जांच के बाद चार्जशीट किया गया है।"
इसलिए, कोर्ट ने अपील की अनुमति दी।
आदेश की कॉपी पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें: