' सिविल विवाद को आपराधिक विवाद का रंग देने की कोशिश' : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 420 के तहत चार्जशीट रद्द की

Update: 2022-03-07 03:39 GMT

सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में धारा 420 आईपीसी के तहत दर्ज एक मामले को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि कार्यवाही जारी रखने से प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जहां मामले में एक सिविल विवाद को आपराधिक विवाद का रंग देने की कोशिश की गई है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ वर्तमान मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 10 अगस्त, 2021 के आदेश (" आपेक्षित निर्णय") के खिलाफ आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।

आक्षेपित निर्णय में, एकल न्यायाधीश ने 12 फरवरी 2021 को प्रस्तुत आरोप-पत्र पर 8 मार्च 2021 पर संज्ञान लेते हुए आदेश और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 के तहत दर्ज मामले से बाहर उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 482 के तहत एक याचिका को खारिज कर दिया था।

अपील की अनुमति देते हुए, सैयद यासिर इब्राहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य में पीठ ने कहा,

"जहां तक ​​अपीलकर्ता का संबंध है, जांच पूरी होने के बाद आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध की कोई भी सामग्री मौजूद नहीं पाई गई है। न तो प्राथमिकी और न ही आरोप पत्र में धारा 420 के तहत आवश्यक आवश्यकताओं का कोई संदर्भ है। इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन जारी रखना उस प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जहां एक सिविल विवाद को एक आपराधिक कृत्य का रंग देने की कोशिश की गई है।"

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता ने 2 जनवरी 2002 को एक उपहार विलेख के आधार पर कुछ अचल संपत्ति के स्वामित्व का दावा किया।

12 सितंबर 2008 को, अजीम वासिफ ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन), कानपुर नगर की अदालत में अपीलकर्ता के खिलाफ वाद दायर किया और वाद संपत्ति के स्वामित्व और कब्जे की घोषणा की मांग की। उन्होंने अपने दावे की स्थापना एक वसीयत के आधार पर की, जिसे कथित तौर पर अपीलकर्ता के नाना के भाई द्वारा निष्पादित किया गया था।

19 सितंबर 2009 को, प्रथम अतिरिक्त सिविल जज ने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत आवेदन की अनुमति दी और विवादित संपत्ति पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए पक्षकारों को निर्देश दिया।

10 सितंबर 2010 को, अपीलकर्ता ने मोहम्मद नईम और नितिन गुप्ता के साथ संपत्ति बेचने के लिए एक समझौता किया, जो अपीलकर्ता के पक्ष में वाद के निपटारे के बाद प्रभावी होना था।

13 अक्टूबर 2014 को, डिफ़ॉल्ट रूप से वाद खारिज कर दिया गया था।

17 अक्टूबर 2014 को वादी द्वारा दायर बहाली के लिए एक आवेदन पर, 21 अप्रैल 2016 को वाद को बहाल किया गया था।

24 नवंबर 2014 को, अपीलकर्ता ने कथित तौर पर वाद संपत्ति के संबंध में एक बिक्री विलेख निष्पादित किया जो 2 जनवरी 2015 को पंजीकृत किया गया था।

5 फरवरी 2020 को, दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें वासिफ द्वारा निष्पादित एक विशेष पावर ऑफ अटॉर्नी के धारक के रूप में दावा किया गया था, जिसने घोषणात्मक वाद स्थापित किया था।

प्राथमिकी में आरोप यह था कि 29 अक्टूबर 2018 को वासिफ द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में, दूसरे प्रतिवादी ने 24 नवंबर 2019 को विवादित संपत्ति का दौरा किया और पाया कि तोड़फोड़ का कुछ काम किया जा रहा है।

यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता ने आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध किया है। प्राथमिकी में जिन तीन अन्य सह-आरोपियों का नाम लिया गया है, उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 504 और 506 के तहत कथित रूप से दंडनीय अपराधों के संबंध में आरोप हैं।

जांच पूरी होने के बाद 12 फरवरी 2021 को सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अपीलकर्ता ने धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे एकल न्यायाधीश ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि तथ्यों के विवादित प्रश्न उठे थे, जिन्हें सीआरपीसी की धारा 482 के तहत कार्यवाही में तय नहीं किया जा सकता था।

वकीलों की प्रस्तुति

अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता गौरव खन्ना ने प्रस्तुत किया कि पूरा विवाद एक दीवानी प्रकृति का था और सक्षम अदालत के समक्ष प्रस्तुत आरोप-पत्र में विशेष रूप से यह कहा गया था कि एक वाद सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है। वकील का यह भी तर्क था कि अपीलकर्ता उपहार के विलेख के तहत दावा करने का हकदार था या नहीं, इस मुद्दे को वाद में हल किया जाएगा, जबकि दूसरी ओर, दूसरे प्रतिवादी का दावा जो वसीयत पर आधारित है, का भी वाद में सबूत के आधार पर परीक्षण किया जाना है।

दूसरे प्रतिवादी की ओर से पेश हुए, अधिवक्ता संजय सिंह ने आरोप-पत्र के प्रासंगिक अंशों पर भरोसा करते हुए आग्रह किया कि संपत्ति की बिक्री लिस पेंडेंस सिद्धांत ( विचाराधीन वाद) से प्रभावित हुई।

यूपी राज्य की ओर से अधिवक्ता अंकित गोयल पेश हुए।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

लिस पेंडेंस ( विचाराधीन वाद) के सिद्धांत के आवेदन के संबंध में अधिवक्ता संजय सिंह द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर विचार करते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुनाने वाली पीठ ने कहा कि यह अपने आप में एक संकेतक था कि विवाद एक सिविल प्रकृति का है।

अदालत ने इस संबंध में आगे कहा, " वाद के लंबित रहने के दौरान बिक्री विलेख का निष्पादन, लिस पेंडेंस के सिद्धांत को आकर्षित कर सकता है, लेकिन, आरोप- पत्र पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि कोई आपराधिकता का तत्व नहीं है जो एक ऐसे मामले में आकर्षित हो सकता है जिसमें अनिवार्य रूप से अपीलकर्ता और दूसरे प्रतिवादी के बीच एक सिविल विवाद शामिल है।"

अपील की अनुमति देते हुए और आरोप पत्र को खारिज करते हुए पीठ ने कहा,

"जहां तक ​​अपीलकर्ता का संबंध है, जांच पूरी होने के बाद आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध की कोई भी सामग्री मौजूद नहीं पाई गई है। न तो प्राथमिकी और न ही आरोप पत्र में धारा 420 के तहत आवश्यक आवश्यकताओं का कोई संदर्भ है। इस पृष्ठभूमि में, अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन की निरंतरता उस प्रक्रिया का दुरुपयोग होगी जहां एक सिविल विवाद को एक आपराधिक गलत करने का रंग देने की कोशिश की गई है।"

केस: सैयद यासीर इब्राहिम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य | 2022 की आपराधिक अपील संख्या 295

Tags:    

Similar News