बीसीआई ने वकीलों को धमकियों, हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट" का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया

Update: 2021-06-14 05:52 GMT

वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों पर हाल के हमलों को ध्यान में रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए "एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट" का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन करने का संकल्प लिया है।

परिषद ने निम्नलिखित सदस्यों को समिति का हिस्सा बनने के लिए नामित किया है: -

1. एस. प्रभाकरण, सीनियर एडवोकेट, वाइस-चेयरमैन, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

2. देवी प्रसाद ढाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, कार्यकारी अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट।

3. सुरेश चंद्र श्रीमाली, सह-अध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

4. शैलेंद्र दुबे, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

5. ए. रामी रेड्डी, कार्यकारी उपाध्यक्ष, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट।

6. श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

7. प्रशांत कुमार सिंह, सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया।

10 जून की बैठक में परिषद ने जयपुर के एक वकील अर्थात् अधिवक्ता श्री राम शर्मा और उनकी पत्नी पर शारीरिक रूप से हमला वाली घटना का भी जिक्र किया। इस घटना में वे घायल हो गए थे।

इसे देखते हुए हाल ही में इसी तरह की अन्य घटनाओं पर भी परिषद ने चर्चा की। इसमें तेलंगाना के वकील और उनकी पत्नी पर हमला भी शामिल है।

यह बताते हुए कि ऐसी घटनाएं बार की स्वतंत्रता पर गंभीर खतरे और हमले के उदाहरण हैं।

बैठक का कार्यवृत्त इस प्रकार हैं:

"इस पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया कि यह देखना बेहद दुखद है कि जबकि यह अधिवक्ता बिरादरी है, जो देश के नागरिकों को न्याय प्रदान करती है; और इस कारण से उन्हें ज्यादातर समय खूंखार लोगों के असामाजिक तत्वों और अपराधियों के खिलाफ मुकदमे दायर करने और बहस करने पड़ते हैं। लेकिन अधिवक्ताओं को ऐसे तत्वों के खिलाफ न्यूनतम पर्याप्त सुरक्षा के बिना भी छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों के परिणामस्वरूप, अधिवक्ता अक्सर ऐसे आपराधिक और असामाजिक तत्वों के निशाने पर होते हैं।"

परिषद ने यह भी कहा कि यह उचित समय है, जब केंद्र और राज्य सरकार को इस मुद्दे को पूरी ईमानदारी के साथ उठाना चाहिए "ऐसा नहीं होने पर देश के अधिवक्ताओं को देशव्यापी आंदोलन का सहारा लेना होगा।"

परिषद के अनुसार, अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम कानूनी बिरादरी के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा ताकि वे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की चिंता किए बिना, निडर होकर अदालत के अधिकारियों के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें।

आगे कहा गया,

"यह जरूरी है कि इस तरह के अधिनियम को संसद द्वारा जल्द से जल्द पारित किया जाए, क्योंकि अधिवक्ता बिरादरी सचमुच पुलिस और न्यायपालिका के समान न्याय वितरण प्रणाली के आवश्यक अंगों में से एक के रूप में कार्य कर रही है और जबकि पुलिस और न्यायपालिका के पास सुरक्षा और विशेषाधिकार, लेकिन, दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो बहस करते हैं और अदालतों में मामलों/मामलों को पेश करते हैं। उन्हें असामाजिक तत्वों की नापाक गतिविधियों के खिलाफ उचित सुरक्षा नहीं दी जाती है।" 

परिपत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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