'सार्वजनिक पदों पर आसीन होने में महिलाओं के संघर्ष को स्वीकार करें': सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रतिनिधियों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये की ओर ध्यान दिलाया

Update: 2024-10-07 07:41 GMT

तकनीकी आधार पर अयोग्य ठहराए गए गांव की महिला सरपंच को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला प्रतिनिधियों के प्रति प्रशासन के सभी स्तरों पर व्याप्त भेदभावपूर्ण रवैये के बारे में चिंता जताई।

कोर्ट ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने से संबंधित मामले को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं से संबंधित हो।

कोर्ट ने कहा,

"यह तब और भी चिंताजनक हो जाता है जब संबंधित प्रतिनिधि महिला है और आरक्षण कोटे में चुनी गई है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासनिक कामकाज के सभी स्तरों पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार का एक व्यवस्थित पैटर्न व्याप्त है।"

कोर्ट ने कहा कि यह क्लासिक मामला है, जहां महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थित ग्राम पंचायत, विचखेड़ा के ग्रामीणों को यह स्वीकार करना मुश्किल लगा कि अपीलकर्ता महिला उनकी सरपंच के रूप में चुनी गई। उन्हें इस तथ्य को स्वीकार करना और भी कठिन लगा कि महिला सरपंच के पास उनकी ओर से निर्णय लेने का अधिकार होगा। उन्हें उसके निर्देशों का पालन करना होगा।

अपीलकर्ता को सरपंच के पद से हटाने के लिए ग्रामीणों द्वारा कलेक्टर के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर करके एक सुनियोजित प्रयास किया गया, जिसमें कहा गया कि वह कथित तौर पर सरकारी भूमि पर बने घर में अपनी सास के साथ रह रही थी। कलेक्टर ने आरोपों की पुष्टि किए बिना अपीलकर्ता को बेबुनियाद बयानों के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया। कलेक्टर के फैसले को संभागीय आयुक्त और उसके बाद हाईकोर्ट ने बरकरार रखा।

विवादित फैसला खारिज करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने अधिकारियों की भेदभावपूर्ण कार्रवाई और आरोपों की पुष्टि किए बिना निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने में सरकारी अधिकारियों द्वारा अपनाए गए लापरवाह रवैये पर चिंता व्यक्त की।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले जैसे उदाहरण, जो महिला प्रतिनिधियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार को दर्शाते हैं, "दुर्भाग्य से एक आदर्श" हैं। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब देश लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण की दिशा में प्रगतिशील लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, तब भी इस तरह की पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण कार्रवाइयां प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य पर संदेह पैदा करती हैं।

न्यायालय ने कहा,

“यह परिदृश्य तब और भी गंभीर हो जाता है, जब हम एक देश के रूप में सार्वजनिक कार्यालयों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से निर्वाचित निकायों में पर्याप्त महिला प्रतिनिधित्व सहित सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के प्रगतिशील लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर इस तरह के उदाहरण हमारे द्वारा हासिल की गई किसी भी प्रगति पर भारी छाया डालते हैं।

हमारे विचार से आरोपों की प्रकृति और अपीलकर्ता को दी गई परिणामी सजा, अर्थात्, सरपंच के पद से उसे हटाना, अत्यधिक अनुपातहीन है। हम बस इतना ही दोहराना चाहते हैं कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को हटाने के मामले को इतनी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। खासकर जब यह ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महिलाओं से संबंधित हो। यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ये महिलाएं जो ऐसे सार्वजनिक पदों पर कब्जा करने में सफल होती हैं, वे काफी संघर्ष के बाद ही ऐसा करती हैं।

इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को खुद को संवेदनशील बनाने और अधिक अनुकूल माहौल बनाने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है, जहां अपीलकर्ता जैसी महिलाएं ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में अपनी सेवाएं देकर अपनी योग्यता साबित कर सकें।"

तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।

केस टाइटल: मनीषा रवींद्र पानपाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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