विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन: पति-पत्नी का अधिकार या अदालत का विशेषाधिकार?

Update: 2025-10-03 06:15 GMT

"एक विवाह जो सभी उद्देश्यों के लिए समाप्त हो चुका है, उसे न्यायिक निर्णय द्वारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता।" - नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 SCC 558, 62

सुप्रीम कोर्ट का यह अवलोकन भारतीय पारिवारिक कानून में सबसे अधिक बहस वाले मुद्दों में से एक को आकार दे रहा है: क्या विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन (आईबीएम) को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिए एक वैधानिक आधार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, या क्या यह केवल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की असाधारण शक्ति के माध्यम से उपलब्ध एक उपाय बना रहना चाहिए?

अब तक भारत की स्थिति

जब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था, तो व्यभिचार, क्रूरता और परित्याग जैसे सीमित दोष-आधारित आधारों के माध्यम से तलाक को सावधानीपूर्वक लागू किया गया था। बाद में आपसी सहमति को जोड़ा गया, लेकिन आईबीएम को संसद द्वारा कभी औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी गई।

इस विधायी शून्य को भरने के लिए अदालतें अक्सर आगे आई हैं:

1. सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा (1984) 4 SCC 90 ने मृत विवाहों को बनाए रखने की निरर्थकता को स्वीकार किया।

2. नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली (2006) 4 SCC 558 ने संसद से आईबीएम को एक वैधानिक आधार के रूप में पेश करने का आग्रह किया।

3. समर घोष बनाम जया घोष (2007) 4 SCC 511 ने मानसिक क्रूरता और वास्तविक विघटन की वास्तविकता को पहचानने के लिए मानदंड निर्धारित किए।

4. के. श्रीनिवास राव बनाम डी.ए. दीपा (2013) 5 SCC 226 ने लंबे समय तक अलगाव और सुलह न हो सकने वाली दुश्मनी के लिए तलाक को मंजूरी दी।

5. शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023) 7 SCC 1 ने स्पष्ट किया कि आईबीएम एक वैधानिक आधार नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल केवल अनुच्छेद 142 के तहत ही किया जा सकता है।

हाल ही में, (2025) एकता भटनागर बनाम आशुतोष भटनागर ( ट्रांसफर याचिका (सिविल) 405/2025 डायरी संख्या 3237/2025) में न्यायालय ने कहा कि यदि विवाह इतना टूट चुका है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता, तो उसे और आगे खींचने का कोई मतलब नहीं है।

पति/पत्नी के अधिकार बनाम न्यायिक विवेकाधिकार

यह बहस दो परस्पर विरोधी दृष्टिकोणों पर आधारित है। एक न्यायिक विवेकाधिकार पर ज़ोर देता है—दुरुपयोग के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करना और न्यायालयों को न्यायसंगतता को संतुलित करने में सक्षम बनाना। दूसरा आईबीएम को एक व्यक्तिगत अधिकार के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अनुच्छेद 21 के सम्मान और स्वतंत्रता के वादे पर आधारित है।

आलोचकों का तर्क है कि न्यायिक विवेकाधिकार पर निर्भरता अनिश्चितता पैदा करती है, मुकदमेबाजी को लम्बा खींचती है और भावनात्मक आघात को गहरा करती है। उनका तर्क है कि आईबीएम को एक वैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता देने से भारतीय कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के अनुरूप होगा और इस सिद्धांत को कायम रखेगा कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे विवाह में बने रहने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए जो पूरी तरह से टूट चुका हो।

वैश्विक अनुभव

अन्य न्यायालयों ने लंबे समय से आईबीएम—या इसके समकक्ष—को एक वैध आधार के रूप में स्वीकार किया है:

यूनाइटेड किंगडम - तलाक सुधार अधिनियम, 1969 के बाद से, आईबीएम एकमात्र आधार रहा है। 2020 के अधिनियम ने एक साधारण बयान के आधार पर दोषरहित तलाक की अनुमति देकर प्रक्रिया को और सरल बना दिया है।

ऑस्ट्रेलिया - पारिवारिक कानून अधिनियम, 1975 के तहत केवल 12 महीने के अलगाव के प्रमाण की आवश्यकता होती है।

दक्षिण अफ्रीका - तलाक अधिनियम, 1979 आईबीएम को मान्यता देता है जहां सुलह की कोई उचित संभावना नहीं है।

संयुक्त राज्य अमेरिका - अधिकांश राज्य "अपूरणीय मतभेदों" या "अपूरणीय विघटन" को पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार करते हैं (उदाहरण के लिए, कैलिफ़ोर्निया पारिवारिक संहिता §2310)।

सुधार क्यों ज़रूरी है?

भारत में आईबीएम को मान्यता देने का मामला चार स्तंभों पर टिका है:

निश्चितता - वर्तमान में, परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग करता है या नहीं।

न्याय तक पहुंच - राहत मुख्यतः उन लोगों तक ही सीमित है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं।

वैश्विक मार्गरेखा - अधिकांश आधुनिक न्यायालय पहले से ही आईबीएम को एक वैधानिक आधार के रूप में स्वीकार करते हैं।

मानव गरिमा - दम्पतियों को मृत विवाहों में कानूनी रूप से बंधे रहने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा की संवैधानिक गारंटी को कमज़ोर करता है।

विधि आयोग की 71वीं रिपोर्ट (1978) और 217वीं रिपोर्ट (2009) दोनों ने दशकों पहले इन चिंताओं को पहचाना था और आईबीएम को वैधानिक मान्यता देने की सिफ़ारिश की थी, साथ ही बच्चों और वित्तीय सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों पर भी ज़ोर दिया था।

आगे की राह

एक संतुलित विधायी ढांचा:

आईबीएम को तलाक के लिए एक स्वतंत्र आधार के रूप में मान्यता दे सकता है।

एक छोटी अलगाव अवधि या परामर्श प्रयास की आवश्यकता हो सकती है।

बच्चों के कल्याण की रक्षा करें और उचित वित्तीय निपटान सुनिश्चित करें।

दुर्व्यवहार को रोकने के लिए न्यायिक विवेकाधिकार बनाए रखें।

सुप्रीम कोर्ट ने मृत विवाहों में फंसे पक्षों को राहत देने के लिए बार-बार हस्तक्षेप किया है, लेकिन अनुच्छेद 142 पर निर्भरता आईबीएम को कानूनी अधिकार के बजाय न्यायिक अनुग्रह का विषय बना देती है। विधायी मान्यता भारत में वैवाहिक कानून में स्पष्टता, निष्पक्षता और गरिमा लाएगी।

जब तक संसद कोई कार्रवाई नहीं करती, विरोधाभास बना रहता है: सामाजिक और भावनात्मक रूप से समाप्त हो चुके विवाह कानूनी रूप से जीवित रहते हैं—या तो असाधारण न्यायिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा में या लंबे समय से अपेक्षित विधायी साहस की।

लेखक- गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लॉ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।

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