कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ाई

Update: 2024-06-12 05:53 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ा दी है। आरोप है कि 2024 के आम चुनावों से पहले उनके आवास से नकदी और हथियार बरामद हुए थे।

जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले जांच पर रोक लगाई और वर्तमान सुनवाई में 28 जून 2024 तक रोक बढ़ा दी।

पिछली सुनवाई में अधिकारी के वकील ने दलील दी थी कि पुलिस द्वारा देर रात अधिकारी के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई जानबूझकर लोकसभा चुनावों के बीच विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए की गई।

यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि आवास अधिकारी के सचिव के नाम पर था, लेकिन विपक्ष के नेता ही इस परिसर का इस्तेमाल आवासीय कार्यालय के रूप में कर रहे थे। इसलिए समन्वय पीठ द्वारा पुलिस को अधिकारी के खिलाफ बलपूर्वक कदम उठाने से रोकने के लिए दिया गया पूर्व स्थगन वर्तमान मामले में भी लागू होगा।

राज्य के वकील ने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई एक अलग मामले के संबंध में थी और पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अधिकारी द्वारा इस स्थान का इस्तेमाल किया जा रहा था।

यह दावा किया गया कि बलपूर्वक कार्रवाई पर स्थगन केवल विपक्ष के नेता के पक्ष में दिया गया और अधिकारी के सचिव के स्वामित्व वाला परिसर समन्वय पीठ के आदेश के दायरे में नहीं आ सकता।

जस्टिस सिन्हा ने इस पर अधिकारी के खिलाफ पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर सवाल उठाया और जांच के साथ-साथ छापे से उत्पन्न कार्यवाही को अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्देश दिया।

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