हाईकोर्ट का RG Kar के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

Update: 2024-11-12 08:02 GMT

कलकत्ता हाईकोर्ट ने RG Kar मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।

घोष को कॉलेज में कथित वित्तीय अनियमितताओं के साथ-साथ कॉलेज परिसर में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में CBI ने गिरफ्तार किया।

जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने घोष को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि RG Kar तब से चर्चा में हैं, जब से ट्रेनी डॉक्टर के साथ रात की ड्यूटी के दौरान परिसर में बेरहमी से बलात्कार और हत्या की गई थी।

राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके कारण मामला CBI को सौंप दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया।

घोष को शुरू में CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसने बाद में उन्हें अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में गिरफ्तार किया, जिसके बाद ट्रेनी डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद उनकी कथित भूमिका के बारे में पता चला।

केस टाइटल: संदीप घोष बनाम भारत संघ और अन्य।

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