फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।
न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक विश्लेषण की अतिरिक्त आवश्यकता मौजूदा राज्य और केंद्रीय फोरेंसिक लैब पर भारी दबाव डालेगी।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची और गौरांग कंठ की खंडपीठ ने कहा,
BNSS की धारा 176(3) में सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामलों में अपराध स्थल की फोरेंसिक जांच का प्रावधान है। इससे मौजूदा केंद्रीय फोरेंसिक लैब और राज्य फोरेंसिक लैब पर घटनास्थल से एकत्र किए गए डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक सैंपल, विशेष रूप से ब्लड और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों का विश्लेषण करने का अत्यधिक दबाव पड़ेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो मेडिकल जेनरिक (NIBMG) मानव डीएनए में अनुसंधान के मामले में प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसमें आपराधिक मामलों में फोरेंसिक डीएनए जांच करने के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा और योग्य व्यक्ति हैं। संस्थान पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है और डीएनए सैंपल की जांच के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 293(4) के तहत संस्थान से जुड़े वैज्ञानिकों को 'सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ' के रूप में अधिसूचित करने में कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है।
कोर्ट डीएनए जांच और अन्य फोरेंसिक साइंस में नई और उभरती तकनीकों के कार्यान्वयन के बारे में संघ के वकील की रिपोर्ट का अध्ययन कर रहा है।
इसने नोट किया कि रिपोर्ट में कहा गया कि इस मुद्दे की जांच के लिए समिति गठित की गई और प्रभावी और उचित जांच के लिए डीएनए और अन्य फोरेंसिक विश्लेषण आवश्यक है।
कोर्ट ने कहा कि बलात्कार से जुड़े सभी मामलों में यह कानून का आदेश है कि अपराधी की पहचान के लिए डीएनए जांच किया जाना चाहिए। इसने यह भी कहा कि BNSS के कार्यान्वयन के साथ फोरेंसिक लैब पर मौजूदा दबाव और भी बढ़ जाएगा।
तदनुसार, इसने NIBMG को CFSL लैब के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, क्योंकि यह पूरी तरह से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है।
केस टाइटल: मानव डीएनए में अनुसंधान आईटी बनाम अज्ञात