अनिल अंबानी को झटका: बॉम्बे हाइकोर्ट ने धोखाधड़ी वर्गीकरण पर रोक का अंतरिम आदेश किया रद्द

Update: 2026-02-23 07:00 GMT

बॉम्बे हाइकोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ा झटका देते हुए तीन बैंकों बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक की अपीलों को मंजूर कर लिया है।

इन बैंकों ने एकल जस्टिस के उस अंतरिम आदेश को चुनौती दी, जिसमें अंबानी के खिलाफ शुरू की गई धोखाधड़ी वर्गीकरण की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की खंडपीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। हालांकि आदेश की विस्तृत प्रति अभी उपलब्ध नहीं कराई गई।

इससे पहले एकल जस्टिस मिलिंद जाधव ने 24 जनवरी को दिए अपने आदेश में कहा कि बैंकों द्वारा नियुक्त बीडीओ एलएलपी की नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने कहा कि कंपनियों अधिनियम के तहत लागू योग्यता शर्तों का पालन अनिवार्य है।

आदेश में कहा गया,

“आंतरिक या बाहरी ऑडिटर की नियुक्ति संबंधित कानून के अनुरूप होनी चाहिए। अन्यथा यह गंभीर और अव्यवस्थित स्थिति पैदा कर सकता है, जहां किसी भी अयोग्य व्यक्ति को बैंक के विवेक पर नियुक्त किया जा सकता है, जो स्वीकार्य नहीं है।”

बैंकों की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि 15 अक्टूबर 2020 की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट जिसके आधार पर अंबानी को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया को उन्होंने पिछले पांच वर्षों में कभी चुनौती नहीं दी।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान वाद में भी रिपोर्ट को गुण-दोष के आधार पर नहीं बल्कि केवल तकनीकी आधार पर चुनौती दी गई।

मेहता ने बताया कि प्रारंभ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अंबानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बाद में उसी ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर उन्हें धोखाधड़ी घोषित किया गया।

इसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर चुनौती दी गई।

इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024 में संशोधित मास्टर परिपत्र जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य की।

बैंकों का कहना था कि परिपत्र में यह कहीं अनिवार्य नहीं किया गया कि ऑडिटर भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्था से संबद्ध ही हो।

वहीं अंबानी की ओर से सीनियर एडवोकेट गौरव जोशी ने दलील दी कि इस कार्यवाही के कारण उनके मुवक्किल की नागरिक मृत्यु हो गई, क्योंकि वह न तो ऋण ले सकते हैं और न ही सामान्य रूप से व्यवसाय कर सकते हैं।

उन्होंने कहा,

“ऑडिट रिपोर्ट अधूरी, निष्कर्षहीन और त्रुटियों से भरी हुई है।”

जोशी ने यह भी कहा कि जिस समय यह ऑडिट किया गया, उस समय उनकी कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी और एक समाधान पेशेवर नियुक्त था।

उनके अनुसार, बीडीओ एलएलपी द्वारा किया गया ऑडिट वास्तविक अर्थों में फॉरेंसिक ऑडिट नहीं बल्कि साधारण लेखा परीक्षण था, क्योंकि इसमें निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सहयोगी कंपनियां एक ही आर्थिक इकाई के रूप में काम करती थीं लेकिन रिपोर्ट में समूह के भीतर धन के अंतरण को भी धन विचलन के रूप में दर्शाया गया।

अब खंडपीठ के ताजा फैसले से एकल जस्टिस द्वारा दी गई अंतरिम राहत समाप्त हो गई और बैंकों को आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया।

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