'अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 39 साल पुराने मामले में डकैती के 3 आरोपियों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अभियोजन पक्ष के मामले में कई खामियां पाए जाने के बाद 1985 के डकैती मामले में तीन आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा।
जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस सुरेन्द्र सिंह-1 की पीठ ने 44 पृष्ठ के फैसले में कहा, "जब हम मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों का समग्र दृष्टिकोण लेते हैं और गवाहों द्वारा बताई गई अभियोजन पक्ष की कहानी की सत्यता का परीक्षण करते हैं, तो हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ सभी उचित संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।"
न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत ने 1985 में एक सुविचारित और विस्तृत आदेश पारित किया था, जिसमें साक्ष्यों और गवाहों के बयानों की गहन जांच करने के बाद आरोपियों को बरी कर दिया गया था और सही ढंग से निष्कर्ष निकाला था कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
एफआईआर में लगाए गए आरोपों के अनुसार, घटना के दिन सुबह करीब साढ़े नौ बजे बुद्धि राम (मृतक/प्रथम सूचनाकर्ता का पिता) गाजीपुर की ओर जा रहा था, तभी राज देव, विक्रम, राज नारायण, राम आश्रय और राधेश्याम (आरोपी) ने उस पर घात लगाकर हमला कर दिया।
मृतक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और आग्नेयास्त्रों और लाठियों से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
आरोपी विक्रम और राज नारायण ने कथित तौर पर बुद्धि राम के घुटनों पर 50 वार किए और उसके पैर मोड़ दिए, जबकि राधेश्याम ने उस पर लात-घूंसों से हमला किया। हमलावरों ने उसकी पासबुक और कलाई घड़ी भी चुरा ली।
बाद में, वे उसके घर गए, गहने चुराए, घर में आग लगा दी और उसके बेटे (देव नाथ) और एक अन्य ग्रामीण का पीछा किया, जो भागने में सफल रहे। उसके बाद, बुद्धि राम के बेटे शिव प्रसाद (पीडब्लू-1), जिसने कथित तौर पर अपने पिता के खिलाफ हमले को देखा था, सीधे पुलिस चौकी गया और दो पुलिस कांस्टेबल और एक हेड कांस्टेबल को अपने घर बुलाया।
जब वे उसके घर पहुंचे, तो उसे बताया गया कि उसके पिता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया है; इस तरह, वह अकेले ही पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा; हालाँकि, रास्ते में उसे अपने पिता एक खाट पर लेटे हुए मिले, जिन्होंने उसे पूरी घटना बताई। बाद में, बुद्धि राम ने चोट के कारण दम तोड़ दिया।
यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 और पीडब्लू-2 की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा करने की कोशिश की, अदालत ने उनकी गवाही की जाँच की और पाया कि पीडब्लू-2 का बुद्धि राम के घर पहुँचने और फिर पीडब्लू-1 शिव प्रसाद के साथ घटनास्थल पर पहुँचने का दावा अत्यधिक संदिग्ध था।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "...हमारा यह भी मानना है कि घटना स्थल पर पीडब्लू -2 लच्छन राम की मौजूदगी, दिए गए हालात में, अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है और वह वास्तव में, ट्रायल कोर्ट द्वारा माना गया एक झूठा गवाह है, जिसे किसी भी तरह से विकृत या अवैध नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इसे दोहराया जाता है।"
पीडब्लू.-1 के बयानों की विश्वसनीयता का परीक्षण करते हुए, न्यायालय ने पाया कि पीडब्लू.-1 (मृतक का बेटा) का साक्ष्य आरोपी के प्रति उसकी दुश्मनी के कारण उत्कृष्ट गुणवत्ता का नहीं था।
न्यायालय ने नोट किया कि साक्ष्यों से पता चलता है कि पक्षों के बीच कई सिविल और आपराधिक मुकदमे हैं, जिनमें पिछले हमले और चल रहे मामले शामिल हैं। इस लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी से पता चलता है कि पीडब्लू.-1 शिव प्रसाद एक अत्यधिक इच्छुक और संभावित रूप से पक्षपाती गवाह था, जिससे आरोपी के खिलाफ झूठे आरोप लगाने की संभावना बढ़ गई।
न्यायालय ने पीडब्लू.-1 की गवाही को असंगत, अलंकृत और अतिरंजित पाया, यह देखते हुए कि यद्यपि उसने एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन घटना के बारे में उसका विवरण समय के साथ बदल गया।
न्यायालय ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि शुरू में उसने अपने पिता बुद्धि राम पर हुए हमले को देखने का दावा किया था, लेकिन बाद में उसने कहा कि उसका बयान उसके पिता द्वारा बताई गई बातों पर आधारित था। न्यायालय ने इस तथ्य को भी महत्व दिया कि आरोपी द्वारा आभूषण लूटने और घर में आग लगाने का उसका बयान भी असंगत था, और बाद में उसने स्वीकार किया कि यह जानकारी उसकी मां और भाभी से मिली थी।
इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि पुलिस कांस्टेबलों को घटनास्थल पर लाने का उसका दावा अपुष्ट था, क्योंकि किसी भी अधिकारी को गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया था। इन विसंगतियों को देखते हुए न्यायालय ने कहा कि इससे उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा होता है और अभियोजन पक्ष के मामले में संभावित झूठ का सुझाव दिया जाता है।
इसके अलावा, न्यायालय का यह भी मानना था कि यद्यपि प्राथमिकी में यह आरोप लगाया गया था कि हमले की घटना के बाद, आरोपी-प्रतिवादी प्रथम सूचनाकर्ता के घर पहुंचे और घर में रहने वालों के आभूषण लूट लिए और घर में आग लगा दी। हालांकि, अभियोजन पक्ष इस तथ्य को साबित नहीं कर सका।
न्यायालय ने यह भी कहा कि घटना में लूटे गए कथित आभूषणों में से किसी का भी खुलासा नहीं किया गया या जांच के दौरान बरामद नहीं किया गया, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी और भी अधिक कलंकित हो गई और यह संदिग्ध हो गई।
इसके मद्देनजर, अभियोजन पक्ष के मामले में विभिन्न कमियों को देखते हुए, न्यायालय ने आरोपियों को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा और तदनुसार सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
केस टाइटलः उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजदेव सिंह और अन्य 2024 लाइव लॉ (एबी) 469
केस साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एबी) 469