किसी व्यक्ति को न्यायालय जाने से धमकाना सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2025-08-04 06:54 GMT

यह देखते हुए कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को न्यायालय जाने से नहीं धमका सकता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस तरह के हस्तक्षेप को न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बाधा बताया और इसलिए इसे सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना माना।

जस्टिस जे.जे. मुनीर की पीठ ने यह टिप्पणी अमित सिंह परिहार द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें फतेहपुर जिले के एक गांव में सरकारी पेड़ों की अवैध कटाई और चोरी का आरोप लगाया गया था।

मुख्यतः 31 जुलाई, 2025 को दायर पूरक हलफनामे में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जनहित याचिका वापस लेने के लिए उसे धमकाने के प्रयास में प्रतिवादी नंबर 9 (नरेंद्र सिंह) ने उसके भाई और परिवार के अन्य सदस्यों पर हमला किया था।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने पुलिस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल करके शिकायतकर्ताओं के खिलाफ पहले FIR दर्ज की, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से दर्ज FIR बाद में दर्ज की गई।

याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह भी कहा कि प्रतिवादी नंबर 9 उनके पिता, माता और भाई को लगातार धमका रहा है। उनसे वर्तमान जनहित याचिका वापस लेने के लिए कह रहा है। उन्होंने अपने हलफनामे में यह भी कहा कि इससे उनके पूरे परिवार को बहुत बड़ा खतरा होगा।

याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए धमकियों के निर्णायक आरोप पर गौर करते हुए जस्टिस मुनीर ने टिप्पणी की,

"देश में कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को न्यायालय जाने और अपने उपचार प्राप्त करने से धमका या बाधित नहीं कर सकता। यह न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए सबसे गंभीर आपराधिक अवमानना है।"

मामले में आगे कोई भी आदेश पारित करने से पहले न्यायालय ने प्रतिवादी नंबर 9 को निर्देश दिया कि वह न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी समस्या का समाधान करे।

9 को 13 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया।

महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय ने फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक को भी निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता द्वारा संबंधित थाना प्रभारी के विरुद्ध कथित हेराफेरी और प्रतिवादी नंबर 9 का पक्ष लेने के आरोपों पर अगली तिथि तक एक हलफनामा दाखिल करें।

केस टाइटल - अमित सिंह परिहार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

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