"आदर्श पारिवारिक संबंध" का अभाव क्रूरता के आरोपों को साबित नहीं करता, न्यायालयों को तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

Update: 2024-09-30 08:40 GMT

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय केवल सिद्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर क्रूरता के आरोपों को बरकरार रख सकते हैं। न्यायालय ने कहा कि क्रूरता का निर्धारण करने के लिए आदर्श परिवार या संबंधों की कल्पना करना न्यायालय का काम नहीं है।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा,

"हमें इस सिद्धांत की याद दिला दी जानी चाहिए कि फैमिली लॉ का प्रशासन करते समय न्यायालयों को यह निर्णय लेने के लिए आदर्श परिवार या आदर्श पारिवारिक संबंधों की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि शिकायत की गई कार्रवाई क्रूरता के बराबर है या नहीं। जब तक सिद्ध तथ्य ऐसे न हों जो न्यायालयों को इस निष्कर्ष पर ले जाएं कि पीड़ित पक्ष अपने साथ की गई क्रूरता के कृत्य की व्याख्या करने के हकदार हैं, न्यायालय अपनी नैतिकता या राय को उस स्थिति में पक्षों द्वारा पेश किए गए आचरण के बारे में नहीं थोप सकते जिसमें वे मौजूद थे।"

मामले की पृष्ठभूमि

पक्षकारों ने 2011 में विवाह किया। प्रतिवादी-पति ने 2013 में अपीलकर्ता-पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें असभ्य और झगड़ालू व्यवहार का आरोप लगाया गया। एक घटना का हवाला दिया गया, जिसमें प्रतिवादी की मां पर अपीलकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा हमला किया गया था। हालांकि, आपराधिक मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया।

प्रिंसिपल जज, बागपत ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर क्रूरता के आधार पर पक्षकारों के बीच विवाह को भंग कर दिया। यह माना गया कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के अन्य पारिवारिक सदस्यों की अनुपस्थिति में अपनी सास पर हमला किया था। अपीलकर्ता ने बिना किसी गुजारा भत्ता दिए विवाह को भंग करने के फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि कथित हमले के संबंध में प्रतिवादी द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, यहां तक ​​कि आपराधिक मुकदमे में भी जिसके कारण सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी साक्ष्य के स्तर पर क्रूरता का आरोप लगाने के लिए कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकता था, जब तक कि शिकायत में विशेष रूप से इसका उल्लेख न किया गया हो।

यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी के साथ रहने के लिए तैयार और इच्छुक थी। हालांकि, पति ने वैवाहिक संबंध को पुनर्जीवित करने से इनकार कर दिया।

प्रतिवादी ने तर्क दिया कि आपराधिक मुकदमे में सबूतों की सख्त परीक्षा पास न कर पाने से तलाक की कार्यवाही में क्रूरता के आरोपों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह तर्क दिया गया कि जांच और क्रॉस एक्जामिनेशन दोनों में पति ने अपनी मां पर हमले को उजागर किया। यह कहा गया कि अपीलकर्ता ने स्वीकार किया कि जब प्रतिवादी के परिवार के अन्य सदस्य घर से बाहर थे, तब उसके परिवार के सदस्य घर पर आते थे।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज किए। यह कहते हुए कि दोनों पक्ष 11 साल से अलग-अलग रह रहे थे, यह आग्रह किया गया कि विवाह पूरी तरह से टूट चुका था।

हाईकोर्ट का फैसला

न्यायालय ने पाया कि दहेज की मांग के लिए आपराधिक मामले तलाक की कार्यवाही शुरू होने के बाद ही दर्ज किए गए, क्योंकि उनका उल्लेख शिकायत में नहीं किया गया। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि कथित क्रूरता केवल प्रतिवादी की मां पर कथित हमले पर आधारित थी।

न्यायालय ने पाया कि एक बार अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में क्रूरता के कथित कृत्य से इनकार कर दिया तो यह प्रतिवादी पर था कि वह इसे साक्ष्य के माध्यम से साबित करे। यह देखा गया कि घटना, जिसे प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य के माध्यम से साबित नहीं किया गया, उसको “पारिवारिक कलह के रूप में वर्णित किया जाता रहेगा, जो कभी भी क्रूरता के कृत्य की डिग्री या स्थिति प्राप्त नहीं कर सकता है, जो हिंदू विवाह को भंग कर सकता है।”

यह मानते हुए कि न्यायालय केवल उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर क्रूरता का निर्धारण कर सकते हैं, जस्टिस सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के किसी भी कृत्य को रिकॉर्ड में लाने के लिए प्रतिवादी द्वारा कोई संशोधन आवेदन दायर नहीं किया गया। इसलिए अपीलकर्ता को क्रूरता की किसी भी कथित घटना का खंडन करने का अवसर कभी नहीं मिला।

न्यायालय ने कहा,

“अपीलकर्ता को दिए गए उस अवसर के अभाव में प्रतिवादी के लिए मौखिक साक्ष्य के स्तर पर उन्हें पेश करके ऐसी तथ्यात्मक घटनाओं पर भरोसा करना कभी भी संभव नहीं था। उन आवश्यक तथ्यों के अभाव में उन्हें कभी भी सिद्ध नहीं माना जा सकता था। वास्तव में निचली अदालत को उस साक्ष्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। जब तक भौतिक तथ्यों का तर्क नहीं दिया गया होता, तब तक वे विवाद में नहीं हो सकते थे; परिणामस्वरूप, कोई मुद्दा नहीं उठ सकता था और; जब तक कोई मुद्दा नहीं उठता था, तब तक कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जा सकता। उस सरल सिद्धांत और कार्यवाही के प्रवाह को कानून की अनुमति के बिना छोड़ दिया गया।”

न्यायालय ने माना कि पारिवारिक न्यायालय ने उन साक्ष्यों पर भरोसा करके प्रक्रियात्मक त्रुटि की थी, जिनका तर्क वाद में नहीं दिया गया। यह माना गया कि पति के खिलाफ पत्नी द्वारा आपराधिक मुकदमा चलाने के बारे में फैमिली कोर्ट का अवलोकन क्रूरता के बराबर नहीं है, क्योंकि यदि आपराधिक मुकदमा झूठा पाया जाता है तो यह क्रूरता के बराबर होगा। चूंकि आपराधिक मामले अभी भी लंबित थे, इसलिए न्यायालय ने माना कि इस बारे में कोई अवलोकन नहीं किया जा सकता।

यह देखते हुए कि पक्ष समझौते के लिए सहमत नहीं थे, न्यायालय ने फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए क्रूरता स्थापित नहीं हुई थी।

केस टाइटल: कविता बनाम रोहित कुमार [प्रथम अपील संख्या - 543/2015]

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