हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
Shahadat
15 Jun 2025 10:00 AM IST

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 जून, 2025 से 13 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
पति की मृत्यु के बाद नामित दूसरी पत्नी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि पति द्वारा नामिती के रूप में नियुक्त की गई दूसरी पत्नी भी सरकार द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होगी, भले ही पहली पत्नी का कानूनी रूप से तलाक न हुआ हो।
वर्तमान मामले में संबंधित विभाग के विधि अधिकारी ने कहा था कि मृतक कर्मचारी की पहली शादी पंचायत द्वारा भंग कर दी गई थी, जिसकी कोई कानूनी वैधता नहीं थी, इसलिए दूसरी शादी वैध नहीं होगी। इस राय को ध्यान में रखते हुए दूसरी पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया।
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स्वेच्छा से सेवा छोड़ना छंटनी नहीं है: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल एल पानसरे की एकल पीठ ने औद्योगिक न्यायालय के कई आदेशों को खारिज कर दिया, जिसमें कई कर्मचारियों को बहाल करने और उनका पिछला वेतन देने का निर्देश दिया गया था। ये कर्मचारी बिना सूचना के ड्यूटी से अनुपस्थित थे।
न्यायालय ने माना कि बार-बार बुलाने के बावजूद लंबे समय तक अनुपस्थित रहना स्वैच्छिक सेवा त्यागने के बराबर है, न कि बर्खास्तगी के बराबर। इस प्रकार, न्यायालय ने माना कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत छंटनी की प्रक्रिया लागू नहीं होती।
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NDPS एक्ट मामलों में अग्रिम जमानत याचिका विचारणीय; धारा 482 BNSS 'सीआरपीसी (यूपी संशोधन) अधिनियम 2018' पर प्रभावी: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 के लागू होने के साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य में NDPS एक्ट के मामलों में अग्रिम जमानत याचिका अब स्वीकार्य होगी, क्योंकि राज्य के CrPC संशोधन के तहत पिछले प्रतिबंध को BNSS द्वारा प्रभावी रूप से निरस्त कर दिया गया है।
जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने फैसला सुनाया कि BNSS के अधिनियमित होने के साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता (यूपी संशोधन) अधिनियम, 2018 द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, विशेष रूप से धारा 438 (6), जो एनडीपीएस अधिनियम के मामलों में अग्रिम जमानत पर रोक लगाता था, अब प्रभावी नहीं है।
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यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा कर दिया जाए तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि समझौते के चरण में पूरी परियोजना का खुलासा किया जाता है तो प्रमोटर को अतिरिक्त निर्माण के लिए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा, "जब समझौते के समय पूरी परियोजना फ्लैट लेने वालों के सामने रखी जाती है, तो प्रमोटर को फ्लैट लेने वालों की पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है, जब तक कि बिल्डर लेआउट प्लान, बिल्डिंग नियमों और विकास नियंत्रण विनियमों के अनुसार अतिरिक्त निर्माण करता है।"
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पंजाब पुलिस नियम | भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए डीएम की सहमति अनिवार्य नहीं: हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंजाब पुलिस नियमावली (Punjab Police Rules - PPR) के तहत भ्रष्टाचार के मामलों में पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (DM) की सहमति आवश्यक नहीं है।
जस्टिस जगमोहन बंसल ने नियम 16.40 का हवाला देते हुए कहा, “प्राधिकरणों को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार न्यायिक अभियोजन या विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करनी होती है। नियम 16.40 के तहत जिला मजिस्ट्रेट की सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिवादी द्वारा विभागीय कार्रवाई विधिक रूप से शुरू की गई।”
टाइटल: विनोद कुमार बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य
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IPC | महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की मानसिक स्थिति धारा 354 के तहत मामला दर्ज करने के लिए जरूरी, सिर्फ आपराधिक बल काफी नहीं: जेएंडके हाईकोर्ट
श्रीनगर स्थित जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 447 के तहत दर्ज एक एफआईआर को खारिज करते हुए कहा कि किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो ऐसी महिला की शील भंग करने की मनःस्थिति में न हो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस संजय धर की पीठ ने जोर देकर कहा, “.. पीड़ित महिला की शील भंग करने की मंशा या यह जानना कि आरोपी द्वारा किए गए इस कृत्य से पीड़ित महिला की शील भंग होगी, भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध का मूल तत्व है… किसी महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, जो ऐसी महिला की शील भंग करने की मनःस्थिति में न हो, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत अपराध नहीं कहा जा सकता”
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पति की शारीरिक दुर्बलता का उपहास करना, उसे 'केम्पा' और 'निखट्टू' कहना मानसिक क्रूरता: उड़ीसा हाईकोर्ट
उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी का अपने पति की शारीरिक अक्षमता/दुर्बलता का उपहास करना और उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना, उसके लिए 'निखट्टू' या 'केम्पा' जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना मानसिक क्रूरता का एक रूप है, यह तलाक दिए जाने के लिए पर्याप्त आधार है।
फैमिली कोर्ट की ओर से पारित तलाक के आदेश को बरकरार रखते हुए जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कहा - “एक व्यक्ति से सामान्य रूप से दूसरे व्यक्ति को सम्मान देने की अपेक्षा की जाती है और जहां पति और पत्नी के रिश्ते की बात आती है, तो यह अपेक्षा की जाती है कि पत्नी को पति की शारीरिक दुर्बलता, यदि कोई हो, के बावजूद उसका समर्थन करना चाहिए। यहां यह एक ऐसा मामला है जहां पत्नी ने पति की शारीरिक दुर्बलता के बारे में आक्षेप लगाए और उसके बारे में टिप्पणियां कीं। हमारी राय में यह निश्चित रूप से मानसिक क्रूरता के बराबर है, जिससे पत्नी के खिलाफ यह निष्कर्ष निकलता है कि उसने अपने पति की शारीरिक विकृति के कारण उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया।”
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आपसी सहमति से तलाक के दौरान भरण-पोषण का अधिकार छोड़ने वाली पत्नी को परिस्थितियों में बदलाव के कारण भरण-पोषण मांगने से नहीं रोका जा सकता: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पत्नी जिसने स्वेच्छा से भरण-पोषण के अपने अधिकार को छोड़ दिया है, उसे बाद में परिस्थितियों में बदलाव होने पर इसे मांगने से नहीं रोका जा सकता है। जस्टिस सतीश निनान और जस्टिस पी कृष्ण कुमार की खंडपीठ ने यह निर्णय पारित किया। न्यायालय एक वैवाहिक अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें अपीलकर्ताओं (तलाकशुदा पत्नी और पुत्र) द्वारा प्रतिवादी (पति/पिता) के विरुद्ध किए गए भरण-पोषण के आवेदन को खारिज कर दिया गया था।
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केवल अपराधी के ठिकाने की जानकारी 'शरण देना' नहीं मानी जा सकती, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने उसे गिरफ्तारी से बचाने में मदद की: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि केवल अपराधी के ठिकाने की जानकारी होना अपराधी को शरण देना (धारा 212 आईपीसी) के अपराध को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब तक यह साबित न हो कि आरोपी ने उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए कोई सहायता दी। यह टिप्पणी अदालत ने FIR रद्द करते हुए की, जिसमें आईपीसी की धारा 212 (अपराधी को शरण देना) और धारा 216 (ऐसे अपराधी को शरण देना जो हिरासत से फरार हो गया हो या जिसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया हो) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

