सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

LiveLaw News Network

6 March 2022 6:30 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

    सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (28 फरवरी, 2022 से चार मार्च, 2022 ) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।

    मप्र गौहत्या निषेध कानून के तहत आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करना ज़ब्ती की कार्यवाही के फैसले में विचार किया जाने वाला कारक है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 के तहत एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को बरी करना, अधिनियम के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय विचार किया जाने वाला एक कारक है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "ऐसे मामले में जहां अपराधी/आरोपी आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक ट्रायल में दिए गए फैसले को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

    केस: अब्दुल वहाब बनाम मध्य प्रदेश राज्य | सीआरए 340/2022 | 4 मार्च 2022

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    वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं दी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वादी के खिलाफ मालिकाना हक के विवाद का निपटारा होने पर संपत्ति के असली मालिक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा का वाद सुनवाई योग्य नहीं है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा, एक बार जब वाद को घोषणात्मक राहत के लिए परिसीमा से रोक दिया जाता है, तो स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना, जो एक परिणामी राहत है, को भी परिसीमा से वर्जित कहा जा सकता है, इस मामले में, ट्रायल कोर्ट ने बिक्री विलेख और घोषणा को रद्द करने की राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रतिवादी ने पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 17.06.1975 के तहत पूरी विषय संपत्ति खरीदी।

    केस: पाधियार प्रह्लादजी चेनाजी (डी) बनाम मणिबेन जगमलभाई (डी) | 2022 की सीए 1382 | 3 मार्च 2022

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    यूपी शहरी किराया नियंत्रण अधिनियम - सद्भावनापूर्ण आवश्यकता पर बेदखली की मांग करने के लिए मकान मालिक को "बेरोजगार" होने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराया और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(ए) के तहत सद्भावनापूर्ण आवश्यकता के आधार पर बेदखली की मांग करने के लिए किसी मकान मालिक को "बेरोजगार" होने की आवश्यकता नहीं है।

    जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ ने कहा कि यह प्रावधान केवल इतना है कि मकान मालिक द्वारा अनुरोध की गई आवश्यकता सद्भावनापूर्ण होनी चाहिए।

    केस: हरीश कुमार (डी) बनाम पंकज कुमार गर्ग | 2022 की सीए 253 | 7 जनवरी 2022

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    चयन पद के लिए पदोन्नति में कर्मचारी का साफ-सुथरा सेवा रिकॉर्ड महत्वपूर्ण कारक हो सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी की 'चयन पद' पर पदोन्नति के लिए उसकी उपयुक्तता पर विचार करते समय उसका बेदाग या साफ रिकॉर्ड एक महत्वपूर्ण कारक है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, "एक खराब सेवा रिकॉर्ड, हालांकि एक कठोर प्रतिबंध नहीं है, ‌फिर भी इसके कुछ परिणाम होने चाहिए, और इसका चयन पद के लिए पदोन्नति में तुलनात्मक नुकसान हो सकता है। एक स्वच्छ सेवा रिकॉर्ड वाले व्यक्ति के लिए नियोक्ता की प्राथमिकता की सराहना की जा सकती है।"

    केस: रमा नेगी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | 2022 का सीए 1713-1714 | 2 मार्च 2022

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    सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबसे बड़ी बोली लगाने वाले को अपने पक्ष में नीलामी संपन्न कराने का कोई निहित अधिकार नहीं है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभय एस ओक की पीठ ने कहा कि उच्चतम बोली या उच्चतम बोली लगाने वाले की स्वीकृति हमेशा सार्वजनिक नीलामी आयोजित करने की शर्तों के अधीन होती है और उच्चतम बोली लगाने वाले के अधिकार की जांच हमेशा विभिन्न परिस्थितियों में संदर्भ में की जाती है जिसमें नीलामी आयोजित की गई है।

    केस: पंजाब राज्य बनाम मेहर दीन | 2009 की सीए 5861 | 2 मार्च 2022

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    173 सीआरपीसी - मजिस्ट्रेट को आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने से पहले प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट और पूरक रिपोर्ट दोनों पर विचार करना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या यह मानने का आधार है कि आरोपी ने अपराध किया है, न्यायिक मजिस्ट्रेट को यह तय करने से पहले सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत प्रारंभिक अंतिम रिपोर्ट (initial final report) और धारा 173 (8) के तहत प्रस्तुत पूरक रिपोर्ट (दोनों supplementary report) पर विचार करना चाहिए। जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के 3 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए यह टिप्पणी की।

    केस: लकोस जकारिया @ ज़क नेदुमचिरा ल्यूक और अन्य बनाम जोसेफ जोसेफ और अन्य| 2022 की आपराधिक अपील संख्या 256

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    केवल चोरी के सामान की बरामदगी के आधार पर किसी व्यक्ति को हत्या के लिए दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में हत्या के अपराध में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एकमात्र सबूत जो दोषी को अपराध से जोड़ता है, वह चुराई गई वस्तु की कथित बरामदगी थी।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उन उदाहरणों का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि केवल वस्तु की बरामदगी के आधार पर हत्या के लिए दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं हो सकता है।

    केस शीर्षक: तुलेश कुमार साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य | आपराधिक अपील संख्या (ओं)। 753/2021

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    परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की पूर्ण अनुपस्थिति आरोपी के पक्ष में वजन करती है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में उद्देश्य की अनुपस्थिति एक ऐसा कारक है जो आरोपी के पक्ष में वजन करता है। " ठोस (परिस्थितिजन्य) साक्ष्य के आधार पर एक मामले में, उद्देश्य बहुत महत्व रखता है। ऐसा नहीं है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित किए जाने वाले मामले में केवल उद्देश्य ही महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है और इसकी अनुपस्थिति में अभियोजन के मामले को छोड़ दिया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही, उद्देश्य की पूर्ण अनुपस्थिति एक अलग रंग लेती है और ऐसी अनुपस्थिति निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष में होती है।"

    केस : नंदू सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

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    धारा 138 एनआई अधिनियम - चेक 'अकाउंट फ़्रीज़' की टिप्पणी के साथ चेक लौटाने के बाद बैंक अकाउंट के अस्तित्व से इनकार नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल के एक मामले में कहा कि अगर कोई चेक बैंक द्वारा "अकाउंट फ्रीज" के नोट के साथ लौटाया जाता है तो इससे पता चलता है कि अकाउंट अस्तित्व में है। अदालत ने बैंक के रुख पर आश्चर्य व्यक्त किया कि "अकाउंट फ्रीज" टिप्पणी के साथ चेक वापस करने के बावजूद कहा गया कि उसके पास कोई अकाउंट नहीं है और वह संचालित नहीं किया गया। इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाली कार्यवाही को रद्द कर दिया और मुकदमे की कार्यवाही को बहाल कर दिया।

    केस टाइटल: विक्रम सिंह बनाम श्योजी राम

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    तलाक के बाद पुनर्विवाह पर प्रतिबंध सिर्फ सीमा अवधि के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा अपील दाखिल करने पर ही लागू हो जाएगा : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि तलाक के बाद पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, जैसा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट है, को लागू करने के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि दूसरा पक्ष सीमा अवधि के भीतर हाईकोर्ट के समक्ष फैमिली कोर्ट डिक्री के खिलाफ अपील लाए। धारा 15 को लागू करने के लिए केवल सीमा अवधि के भीतर अपील दायर करना पर्याप्त है।

    हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 15 जो इस प्रकार कहती है: "जब तलाक की डिक्री द्वारा एक विवाह को भंग कर दिया गया है और या तो डिक्री के खिलाफ अपील करने का कोई अधिकार नहीं है या, यदि अपील का ऐसा अधिकार है, तो अपील करने का समय अपील प्रस्तुत किए बिना समाप्त हो गया है, या एक अपील प्रस्तुत की गई है लेकिन खारिज कर दी गई है, शादी के किसी भी पक्ष के लिए फिर से शादी करने के लिए वैध होगा।"

    केस : एन राजेंद्रन बनाम एस वल्ली | 2012 की सीए 3293 | 3 फरवरी 2022

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    अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह भंग का आदेश देने के लिए पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह भंग का आदेश देने के लिए पक्षकारों की सहमति आवश्यक नहीं है। इस मामले में हाईकोर्ट ने एक दंपत्ति के बीच विवाह विच्छेद की डिक्री को पलट दिया था।

    फैमिली कोर्ट ने पहले पति द्वारा क्रूरता के आधार पर तलाक की मांग करने वाली याचिका को अनुमति दी थी। मामले के तथ्यों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि क्रूरता के आधार पर विवाह भंग की एक डिक्री को सही ठहराने के लिए कुछ भी नहीं बनाया गया है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्ष 18.01.2000 से 22 साल से अधिक समय से अलग रह रहे हैं।

    केस : एन राजेंद्रन बनाम एस वल्ली | 2012 की सीए 3293 | 3 फरवरी 2022

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    सीआरपीसी धारा 207 - पहचान में संशोधन कर आरोपी को संरक्षित गवाहों के बयानों की प्रति दी जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (" यूएपीए")1967 की धारा 44 के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 ("सीआरपीसी) की धारा 173 (6) के तहत संरक्षित गवाहों के लिए भी ऐसा घोषित किया गया है कि आरोपी उनके संशोधित बयानों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए सीआरपीसी की धारा 207 और 161 के तहत अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गवाह की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा।

    केस : वहीद-उर-रहमान पारा बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर

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    सुनवाई के लिए स्वीकार किये जाने के बाद भी अग्रिम जमानत याचिका पर अनिश्चितकाल का स्थगन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हानिकारक: सुप्रीम कोर्ट

    "जब अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन एकल न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, जिसके साथ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन भी था, तो जहां तक अंतरिम प्रार्थना का संबंध है, न्यायाधीश को कोई न कोई फैसला करना चाहिए था, या सरकार को कुछ उचित समय देने के बाद उस याचिका को विचार के लिए लिया जाना चाहिए था।"

    सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम सुरक्षा की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार किए बिना, सुनवाई के लिए स्वीकृत अग्रिम जमानत याचिका को बाद में सूचीबद्ध करने के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा निर्देश दिये जाने की प्रक्रिया को अस्वीकार कर दिया है।

    केस शीर्षक: राजेश सेठ बनाम छत्तीसगढ़ सरकार, एसएलपी (क्रिमिनल) 1247/2022

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    चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने मृतक पर हमले के समय हस्तक्षेप नहीं किया था: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक चश्मदीद गवाह के साक्ष्य को केवल इस कारण से खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसने कथित तौर पर खतरे की कोई घंटी नहीं बजाई थी या मृतक पर हमला होने पर हस्तक्षेप करने की कोशिश नहीं की थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक आरोपी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए की, जिसे हत्या के एक मामले में आईपीसी की धारा 302 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत अपराधों का दोषी ठहराया गया था।

    केस : सुरेश यादव @ गुड्डू बनाम छत्तीसगढ़ सरकार | सीआरए 1349/2013 | 25 फरवरी 2022

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