मप्र गौहत्या निषेध कानून के तहत आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करना ज़ब्ती की कार्यवाही के फैसले में विचार किया जाने वाला कारक है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

5 March 2022 5:27 AM GMT

  • मप्र गौहत्या निषेध कानून के तहत आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करना ज़ब्ती की कार्यवाही के फैसले में विचार किया जाने वाला कारक है : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 के तहत एक आपराधिक मामले में एक आरोपी को बरी करना, अधिनियम के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय विचार किया जाने वाला एक कारक है।

    जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,

    "ऐसे मामले में जहां अपराधी/आरोपी आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक ट्रायल में दिए गए फैसले को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज़ब्ती की कार्यवाही का फैसला करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

    इस मामले में 17 गायों से लदे एक ट्रक को रोका गया और चालक व अन्य को गिरफ्तार कर लिया गया। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 (डी) के साथ पठित 2004 अधिनियम की धारा 4 और 9 के तहत अपराध के लिए चालक और अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष आरोप का प्राथमिक घटक स्थापित करने में विफल रहा कि गाय की संतान को "उसके वध के उद्देश्य से" ले जाया जा रहा था और इस तरह अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं बनाया गया था।

    बाद में, जिला मजिस्ट्रेट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपी व्यक्तियों को बरी किए जाने से अवगत कराए जाने के बावजूद अधिनियम की धारा 6 के उल्लंघन के लिए ट्रक को जब्त करने का आदेश दिया। ट्रक मालिक ने इस आदेश को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष धारा 482 सीआरपीसी के तहत एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि दो मंचों के समक्ष अलग-अलग कार्यवाही, एक अपराध के आरोपित अभियुक्तों के खिलाफ ट्रायल चलाने के लिए और दूसरी अपराध के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों / उपकरणों को जब्त करने के लिए कानूनी रूप से बनाए रखने योग्य है।

    हाईकोर्ट ने भी मप्र राज्य बनाम श्रीमती कल्लोबाई में फैसले पर भरोसा किया, यह मानने के लिए कि ज़ब्ती की कार्यवाही मुख्य आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र है और इसका मुख्य उद्देश्य एक निवारक तंत्र प्रदान करना और विषय वाहन के आगे के दुरुपयोग को रोकना है।

    अपील में, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि कल्लोबाई में की गई टिप्पणी भारतीय वन अधिनियम, 1927 और स्थानीय कानून यानी मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार नियम) अधिनियम, 1969 के तहत ज़ब्ती की कार्यवाही के संदर्भ में थी। लेकिन, अदालत ने कहा कि उक्त मामले में लागू प्रावधान 2004 के अधिनियम के प्रावधानों के समरूप नहीं हैं।

    सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2004 के अधिनियम, जिसके साथ हम यहां संबंध रखते हैं, में वन अधिनियम, 1927 की धारा 52-सी (1) (मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में मध्य प्रदेश अधिनियम 1983 के 25 द्वारा संशोधित) के रूप में कोई भी गैर-अवरोधक खंड नहीं है या मध्य प्रदेश वन उपज (व्यापार विनियम) अधिनियम, 1969 की धारा 15-सी, जो आपराधिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाते हैं।

    वर्तमान मामले और लागू किए गए कानून पर लौटते हुए, हम लाभप्रद रूप से नोटिस कर सकते हैं कि 2004 के अधिनियम की धारा 11 (4), विशेष रूप से तलाशी और जब्ती के संबंध में सीआरपीसी के प्रावधानों को लागू करती है और धारा 11 ए (4) अंतरिम चरण में ही वाहन को छोड़ने के लिए अपीलीय प्राधिकरण को सशक्त बनाती है।

    मप्र गोवंश वध प्रतिष्ठा नियम, 2012 के नियम 5 और 6 पुलिस को सीआरपीसी की धारा 100 के अनुसार 2004 अधिनियम की धारा 4, 5, 6,6 ए और 6 बी के उल्लंघन के मामले में वाहन, गाय संतान और गोमांस को जब्त करने का अधिकार देती हैं।

    जैसा कि स्पष्ट है, सीआरपीसी के प्रावधान विशेष रूप से 2004 के अधिनियम और 2012 के नियमों में लागू किए गए हैं। इसलिए, वाहन मालिक की याचिका पर विचार करने के लिए, शक्ति की अनुपस्थिति पर एक गलत निष्कर्ष निकाला गया था। मप्र गोहत्या निषेध अधिनियम, 2004 के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संदर्भ में हाईकोर्ट सहित आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होने के कारण, धारा 482 सीआरपीसी के तहत, हाईकोर्ट हमारी राय में धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम था।

    अदालत ने राज्य द्वारा उठाए गए इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि ज़ब्ती की प्रक्रिया में सबूत का बोझ ट्रक मालिक पर है।

    पीठ ने यह कहा:

    "2004 अधिनियम की धारा 13ए , जो सबूत के बोझ को स्थानांतरित करती है, जब्ती की कार्यवाही के लिए नहीं बल्कि अभियोजन की प्रक्रिया के लिए लागू होती है। 2004 अधिनियम की धारा 13ए के आधार पर, जब्ती को कानूनी रूप से सही ठहराने के लिए राज्य प्राधिकरण पर बोझ आदेश, ज़ब्ती कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।"

    कोर्ट ने कहा कि ज़ब्ती के आदेश के कारण व्यक्ति अपनी संपत्ति के भोग से वंचित हो जाता है।

    यह कहा:

    "संविधान के अनुच्छेद 300ए में प्रावधान है कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसलिए, किसी भी व्यक्ति को उनकी संपत्ति से वंचित करने के लिए, राज्य के लिए, अन्य बातों के साथ, यह स्थापित करना आवश्यक है कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई है या अपराध की आय का हिस्सा है या सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए वंचित करना जरूरी है।"

    पीठ ने कहा कि चूंकि ट्रक को केवल आपराधिक कार्यवाही के कारण जब्त किया गया था, वाहन को रोका नहीं जा सकता है और फिर राज्य द्वारा जब्त नहीं किया जा सकता है, जब मूल कार्यवाही बरी करने में बदल जाती है।

    अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने नोट किया:

    "जिला मजिस्ट्रेट के पास 2004 के अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6ए और 6बी के तहत उल्लंघन के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उल्लंघन के मामले में जब्ती का आदेश पारित करने की शक्ति है। लेकिन ऐसे मामले में जहां अपराधी/अभियुक्त आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक ट्रायल में दिए गए निर्णय को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ज़ब्ती की कार्यवाही का निर्णय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। वर्तमान मामले में बरी करने का आदेश पारित किया गया था क्योंकि आरोपी को आरोपों से जोड़ने के लिए सबूत गायब थे। जब वह आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाता है, अपीलकर्ता के ट्रक की ज़ब्ती उसकी संपत्ति के मनमाने ढंग से वंचित करने के बराबर है और अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रत्येक व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकार का उल्लंघन है। इसलिए, यहां की परिस्थितियां यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर कर रही हैं कि जिला मजिस्ट्रेट का ज़ब्ती का आदेश (ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले की अनदेखी) न केवल मनमाना है, बल्कि कानूनी आवश्यकताओं के साथ असंगत भी है।"

    हेडनोट्सः मध्य प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 2004; धारा 11 - ऐसे मामले में जहां अपराधी/अभियुक्त आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाते हैं, आपराधिक ट्रायल में दिए गए निर्णय को ज़ब्ती की कार्यवाही का निर्णय करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शामिल किया जाना चाहिए। (पैरा 21)

    मध्य प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 2004; धारा 13ए - जब्ती के आदेश को कानूनी रूप से न्यायोचित ठहराने के लिए राज्य प्राधिकरण पर बोझ, जब्ती कार्यवाही का सामना करने वाले व्यक्ति पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। (पैरा 19)

    भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 300ए - जब्ती - जब्ती के एक आदेश से, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति के आनंद से वंचित है - इसलिए, राज्य के लिए यह स्थापित करना आवश्यक है कि संपत्ति अवैध रूप से प्राप्त की गई है या अपराध की आय का हिस्सा है या वंचित है सार्वजनिक उद्देश्य या सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है । (पैरा 17)

    मध्य प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 2004 - दंड प्रक्रिया संहिता; धारा 482 - धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट सहित आपराधिक न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर कोई रोक नहीं है,हाईकोर्ट धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम है। (पैरा 14)

    मध्य प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम, 2004; धारा 11 - मप्र गोवंश वध प्रतिष्ठा नियम, 2012; नियम 5 - जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष जब्ती की कार्यवाही आपराधिक अभियोजन से भिन्न है। हालांकि, दोनों एक साथ चल सकते हैं, ताकि अपराध करने के लिए इस्तेमाल किए गए साधनों की जब्ती के संबंध में त्वरित और प्रभावी फैसले की सुविधा मिल सके। जिला मजिस्ट्रेट के पास 2004 के अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 6ए और 6बी के तहत उल्लंघन के मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और उल्लंघन के मामले में ज़ब्ती का आदेश पारित करने की शक्ति है। (पैरा 21)

    सारांश - मध्य प्रदेश गौहत्या निषेध अधिनियम के तहत जुड़े आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित ज़ब्ती आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील - अनुमति - अभियुक्त को आरोपों से जोड़ने के लिए सबूत गायब होने के कारण बरी करने का आदेश पारित किया गया था। अपीलकर्ता के ट्रक की ज़ब्ती, जब वह आपराधिक अभियोजन में बरी हो जाता है, उसकी संपत्ति के मनमाने ढंग से वंचित करने के बराबर होती है और अनुच्छेद 300 ए के तहत प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए अधिकार का उल्लंघन करती है - जिला मजिस्ट्रेट का आदेश (ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले की अनदेखी), न केवल मनमाना है बल्कि कानूनी आवश्यकताओं के साथ असंगत भी है।

    केस: अब्दुल वहाब बनाम मध्य प्रदेश राज्य | सीआरए 340/2022 | 4 मार्च 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 243

    पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस हृषिकेश रॉय

    अधिवक्ता: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता पुलकित तारे, प्रतिवादी - राज्य के लिए अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव

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