सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
Shahadat
16 April 2023 12:00 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 अप्रैल, 2023 से 14 अप्रैल, 2023 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।
सरफेसी | जब बोलीदाता को बिक्री के खिलाफ लंबित चुनौती के बारे में सूचित नहीं किया गया तो नीलामी खरीद के बाद की गई जमा राशि को बैंक जब्त नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी क्रेता को उसके द्वारा की गई जमा राशि को वापस करने का निर्देश देकर राहत प्रदान की है, जिसे बैंक ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(5) के तहत जब्त कर लिया। नियम 9(5) नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर शेष बोली राशि जमा करने में चूक होने पर बैंक को जमा राशि को जब्त करने में सक्षम बनाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि नीलामी खरीदार को नीलामी खरीद के खिलाफ डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लंबित चुनौती के बारे में बैंक द्वारा सूचित नहीं किया गया।
केस टाइटल: मो. शारिक बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य
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रजिस्ट्रेशन एक्ट | बेचने के लिए किया गया गैर-रजिस्टर्ड समझौता विशिष्ट प्रदर्शन के लिए साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 17 (1ए) एक्ट की धारा 49 के परंतुक का एकमात्र अपवाद है। इस प्रकार, एक्ट की धारा 49 का प्रावधान एक्ट की धारा 17(1ए) में संदर्भित दस्तावेजों के अलावा अन्य दस्तावेजों पर भी लागू होगा।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ ने आगे माना कि बिक्री के लिए गैर-रजिस्टर्ड समझौता, जिसे अन्यथा अनिवार्य रूप से रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 के प्रावधान के संदर्भ में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे में साक्ष्य के रूप में कार्यवाही करना स्वीकार्य होगा। एक्ट की धारा 49 के परंतुक का एकमात्र अपवाद रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1ए) (आर. हेमलता बनाम कस्थूरी) में उल्लिखित दस्तावेज होंगे।
केस टाइटल: आर हेमलता बनाम कस्थूरी
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भूमि अधिग्रहण | कब्जा लेने के बाद जमीन राज्य के पास; उसके बाद कब्जा रखने वाला कोई भी व्यक्ति अतिक्रमी है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24 (2) के मद्देनजर विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था।
इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 SCC 129 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा, "भूमि अधिग्रहण और अवॉर्ड पारित होने के बाद, भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य की हो जाती है। राज्य के पास भूमि का कब्जा है। इसके बाद कब्जा बरकरार रखने वाले व्यक्ति को अतिचारी माना जाएगा। जब भूमि का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जाता है, तो राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह कब्जा बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या पुलिस बल को रखे और जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता तब तक उस पर खेती करना शुरू कर दे। एक बार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार से यह भी उम्मीद नहीं की जाती है कि वह उस पर निवास करना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू कर देगी।"
केस टाइटल: सचिव और अन्य के माध्यम से भूमि और भवन विभाग बनाम अत्रो देवी और अन्य।
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'हम कारणों को अस्वीकार करते हैं ' : सुप्रीम कोर्ट ने ईडी कर्मचारी को सेवा संबंधित सूचना ना देने के दिल्ली हाईकोर्ट के विचार को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल पारित एक फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों को अस्वीकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक कर्मचारी को आरटीआई अधिनियम के तहत सेवा से संबंधित जानकारी की आपूर्ति न करना मानवाधिकारों का उल्लंघन कहा जा सकता है।
भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित सूचना को छोड़कर एक खुफिया और सुरक्षा संगठन के रूप में प्रवर्तन निदेशालय को आरटीआई अधिनियम के दायरे से छूट देने का फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की एक डिवीजन ने कहा था कि अभिव्यक्ति 'मानव अधिकार' को संकीर्ण या सोचा समझा अर्थ नहीं दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा था कि किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए उनके मौलिक और कानूनी अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है कि वे एक खुफिया और सुरक्षा प्रतिष्ठान में काम करते हैं।
केस : भारत संघ बनाम केंद्रीय सूचना आयोग और अन्य | एसएलपी (सी) डायरी सं. 5557/2023
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आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ का दावा नहीं कर सकता, जब उसने जांच के लिए दिए गए पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी और दूसरा विस्तार उसकी उपस्थिति में दिया गया : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक अभियुक्त डिफ़ॉल्ट जमानत के लाभ का दावा नहीं कर सकता है, जब उसने जांच के लिए दिए गए समय के पहले विस्तार को चुनौती नहीं दी थी और दूसरा विस्तार उसकी उपस्थिति में दिया गया था और फिर विस्तार की अवधि के भीतर चार्जशीट दायर की गई थी।
जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने कहा: "इसलिए, मामले के पूर्वोक्त अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, जब अदालत द्वारा दो विस्तार दिए गए थे, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी और जिस समय 10.05.2022 को डिफ़ॉल्ट जमानत अर्जी दी गई थी, पहले से ही एक विस्तार था और उसके बाद भी, एक दूसरा विस्तार था जो अभियुक्त की उपस्थिति में था और उसके बाद, जब विस्तार की अवधि के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया है, तो अभियुक्त प्रार्थना के अनुसार वैधानिक/डिफ़ॉल्ट जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
केस: कमर गनी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य
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सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे इसे अर्जित करने के अगले दिन सेवानिवृत्त हुए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि से केवल इसलिए वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे वेतन वृद्धि अर्जित करने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KPTCL) द्वारा दायर अपील में इस मुद्दे पर फैसला कर रही थी कि "क्या कर्मचारी जिसने वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित की है, इस तथ्य के बावजूद कि वह वेतन वृद्धि अर्जित करने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त हो गया है?"
केस टाइटल: निदेशक (प्रशासन और मानव संसाधन) केपीटीसीएल और अन्य बनाम सीपी मुंडिनामणि और अन्य
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निवारक हिरासत औपनिवेशिक विरासत है, मनमानी शक्तियां देती हैं; किसी भी प्रक्रियात्मक चूक में हिरासती को लाभ मिलना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट
एक निवारक हिरासत आदेश को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ऐसे कानून औपनिवेशिक विरासत हैं और इनके दुरुपयोग और दुरुपयोग की काफी संभावनाएं हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को मनमाना अधिकार प्रदान करने वाले कानूनों की आलोचनात्मक रूप से जांच की जानी चाहिए और केवल दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए।
केस- प्रमोद सिंगला बनाम भारत संघ व अन्य।
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रेगुलेशन ऑफ सर्विस | स्वीकृत पदों के अभाव में सरकार को पद सृजित करने और सेवारत लोगों को समाहित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि स्वीकृत पदों के अभाव में राज्य को पद सृजित करने और राज्य की सेवा में बने रहने वाले लोगों को अवशोषित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह नोट किया गया कि न्यायालय पदों के सृजन के लिए निर्देश नहीं दे सकते।
जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ मक्कल नाला पनियालर्गल (एमएनपी) संघों के सदस्यों की बहाली और नियमितीकरण से संबंधित मामले का फैसला कर रही थी, जिन्होंने तमिलनाडु राज्य में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता ('मक्कल नाला पनियारगल') के रूप में काम किया।
केस टाइटल- तमिलनाडु सरकार और अन्य बनाम तमिलनाडु मक्कल नाला पनियालार्गल और अन्य आदि | लाइवलॉ (SC) 294/2023| सिविल अपील नंबर 10563-10569/2017 | 11 अप्रैल, 2023| जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी
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'ट्रायल जजों को डर की भावना में नहीं रखा जाना चाहिए': सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के लिए जज से स्पष्टीकरण मांगने वाला हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में जमानत देने के लिए ट्रायल कोर्ट के जज से स्पष्टीकरण मांगने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए कहा कि उच्च न्यायपालिका द्वारा पारित ऐसे आदेशों का जिला न्यायपालिका पर "चिंताजनक प्रभाव" होगा।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "अपीलकर्ता को तुरंत गिरफ्तार करने और द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश से स्पष्टीकरण मांगने का हाईकोर्ट का आदेश पूरी तरह से असंगत है और इसकी आवश्यकता नहीं थी। हाईकोर्ट के ऐसे आदेश जिला न्यायपालिका पर एक भयावह प्रभाव पैदा करते हैं। जिला न्यायपालिका के सदस्यों को भय की भावना में नहीं रखा जा सकता यदि उन्हें उचित मामलों में जमानत देने के लिए कानूनी रूप से उन्हें सौंपे गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है।"
केस टाइटल : तोताराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 2269/2023
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"सुई की आंख" के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय की सीमित जांच आवश्यक और बाध्यकारी है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अदालत से यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है, और पूर्व-संदर्भ चरण में अदालत की सीमित जांच , "सुई की आंख" के माध्यम से, आवश्यक और बाध्यकारी है।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने टिप्पणी की कि यह रेफरल कोर्ट के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो, तो यह एक वैध हस्तक्षेप है कि अदालतें सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए संदर्भ देने से इनकार कर दें।
केस: एनटीपीसी लिमिटेड बनाम मेसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर यूनिफॉर्म नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी पैड मुहैया कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को निर्देश दिया। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर एक समान नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया है। 4 सप्ताह के अंदर इसकी रिपोर्ट पेश करने को भी कहा गया है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच स्कूल में 6 वीं से 12 वीं तक की लड़कियों को सैनिटरी पैड मुफ्त में दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
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पूरा फैसला तैयार किए बिना खुली अदालत में ऑपरेटिव हिस्से को सुनाना न्यायिक अफसर के लिए अशोभनीय : सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज की बर्खास्तगी बरकरार रखी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक हाईकोर्ट की पीठ के आदेश को रद्द करते हुए घोर कदाचार के कारण एक सिविल जज की सेवा से बर्खास्तगी की सजा को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा "एक बहुत ही अजीब आदेश" के माध्यम से अपील की अनुमति दी गई थी, जिसमें न केवल दंड के आदेश को जांच अधिकारी के निष्कर्षों को रद्द किया गया था, बल्कि अदालत ने यह भी निर्देश दिया था कि आगे कोई जांच प्रतिवादी न्यायाधीश के खिलाफ आयोजित नहीं की जा सकती है।
केस - कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और अन्य बनाम श्री एम नरसिम्हा प्रसाद
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गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है, इस दृष्टिकोण पर फिर से विचार करने की आवश्यकता : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीआई बनाम अनुपम जे कुलकर्णी के मामले में उसके फैसले पर, जिसमें यह कहा गया था कि गिरफ्तारी की तारीख से 15 दिनों के बाद पुलिस हिरासत नहीं हो सकती है, इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।
जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने सीबीआई को एक आरोपी की 4 दिन की पुलिस हिरासत की अनुमति दी, जिसका रिमांड मूल रूप से एक विशेष अदालत द्वारा 16.04.02021 को 7 दिनों की अवधि के लिए दिया गया था । लेकिन, उस समय सीबीआई केवल ढाई दिनों की अवधि के लिए पूछताछ कर पाई थी, क्योंकि आरोपी को अंतरिम रूप से अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अंततः अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था।
केस विवरण- सीबीआई बनाम विकास मिश्रा @ विकाश मिश्रा| 2023 लाइवलॉ SC 283 | क्रिमिनल अपील नंबर 957 / 2023| 10 अप्रैल, 2023| जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार
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सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के बाद रद्द की गई सेना और वायु सेना की पिछली भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने की मांग वाली याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें भारतीय सेना और वायु सेना के लिए शुरू की गई भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी, जिन्हें जून 2022 में 'अग्निपथ' योजना की घोषणा के बाद बंद कर दिया गया था। याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखने के खिलाफ दायर की गई थीं। अग्निपथ योजना के अनुसार 17-साढ़े 23 वर्ष की आयु के लोगों को चार साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया था।
केस टाइटल : गोपाल कृष्ण और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य एसएलपी (सी) नंबर 5203/2023, मनोहर लाल शर्मा बनाम भारत संघ और अन्य एसएलपी (सी) नंबर 4710/2023
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हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के स्तर पर आपराधिक कार्यवाही को यह कहकर रद्द नहीं कर सकता कि आरोप साबित नहीं हुए हैं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए "मिनी ट्रायल" नहीं कर सकता है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने हाईकोर्ट के एक फैसले को खारिज करते हुए कहा, "डिस्चार्ज के स्तर पर और/या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय न्यायालय के पास बहुत सीमित क्षेत्राधिकार है और इस पर विचार करना आवश्यक है कि क्या आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, जिसके लिए आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं।"
केस टाइटल: केंद्रीय जांच ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह
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यूपी अर्बन बिल्डिंग एक्ट | मकान मालिक के मना करने पर ही किरायेदार किराया कोर्ट में किराया जमा करा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग्स (रेगुलेशन ऑफ लेटिंग, रेंट, एंड एविक्शन) एक्ट, 1972 की धारा 30 में प्रावधान है कि अगर मकान मालिक किराया लेने से मना कर दे तो किरायेदार अदालत में किराया जमा कर सकता है, लेकिन यह स्थिति केवल तब तक रहती है जब तक मकान मालिक किराया प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करता है। अगर मकान मालिक ने सहमति व्यक्त करते हुए औपचारिक नोटिस दिया है, तो नोटिस प्राप्त होने पर किरायेदार को कम से कम मकान मालिक को स्वीकृत दर पर किराए का भुगतान करना होगा।
केस टाइटलः मान सिंह बनाम शमीम अहमद (मृत) वैधानिक प्रतिनिधि के माध्यम से| 2023 LiveLaw SC 290 | सिविल अपील संख्या 1874/2015| 5 अप्रैल, 2023| जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया