उड़ीसा हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से सिलेंडर विस्फोट मामलों में बीमा कवरेज के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा
उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से कहा है कि वह एलपीजी सिलेंडरों के संचालन में सुरक्षा मानदंडों के संबंध में तेल विपणन कंपनियों के लिए एक मजबूत विज्ञापन नीति तैयार करे तथा दुर्घटनावश सिलेंडर फटने की स्थिति में बीमा कवरेज के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाए।
बीमा कवरेज के बारे में आम जनता की अज्ञानता को उजागर करते हुए जस्टिस डॉ संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा, "लेकिन, गैस रिसाव दुर्घटनाओं के कई पीड़ित इस मानदंड से अनभिज्ञ हैं कि गैस कंपनियां उन्हें उक्त योजना के तहत उनके नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी हैं। बीमा कवर के बारे में अज्ञानता के कारण अक्सर दुर्घटना पीड़ित या उनके परिवार के सदस्य दावे का लाभ खो देते हैं।"
न्यायालय घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दुर्घटनावश फटने के कारण गंभीर रूप से घायल हुए एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रहा था। उसने गैस एजेंसी और बीमा कंपनी से दो लाख रुपये के मुआवजे का दावा किया था।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने एलपीजी सिलेंडर के दुर्घटनावश फटने की स्थिति में बीमा कवरेज के बारे में एलपीजी उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी पर चिंता व्यक्त की।
तदनुसार, 22.03.2024 के अपने आदेश में न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर को सिलेंडर की समाप्ति अवधि के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराने के लिए कहा था।
इस आदेश के अनुसरण में, गैस कंपनी ने न्यायालय को किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अपनी ओर से उठाए गए एहतियाती उपायों के बारे में सूचित किया था, साथ ही उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर की समाप्ति और सुरक्षा मानकों के बारे में जागरूक करने के लिए भी कहा था।
न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तेल विपणन कंपनियां एलपीजी से संबंधित दुर्घटनाओं के मामले में पीड़ितों को राहत प्रदान करने के लिए 'तेल उद्योगों के लिए सार्वजनिक दायित्व नीति' के तहत व्यापक बीमा पॉलिसी लेती हैं।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की नीति के अनुसार, मृत्यु के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत दुर्घटना के मामले में छह लाख रुपये तक का दावा किया जा सकता है।
बीमा पॉलिसी में प्रति घटना तीस लाख रुपये का चिकित्सा व्यय और प्रति व्यक्ति अधिकतम दो लाख रुपये का कवर भी शामिल है। संपत्तियों को नुकसान के मामले में, यह अधिकृत ग्राहक के पंजीकृत परिसर में प्रति घटना अधिकतम दो लाख रुपये का कवर करती है।
पीठ ने सुझाव दिया, "इसलिए यह जरूरी है कि तेल विपणन कंपनियों के मार्गदर्शक देवदूत के रूप में मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि बीमा कवरेज के बारे में जानकारी मास मीडिया के माध्यम से ठीक से प्रसारित की जाए और बीमा कवरेज से संबंधित जानकारी ग्राहकों को जारी की जाने वाली रसीद के पीछे मुद्रित की जा सके।"
न्यायालय ने तदनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से कहा कि वह सिलेंडरों को संभालने में सुरक्षा मानकों और एलपीजी सिलेंडर दुर्घटनाओं के मामले में बीमा कवरेज के बारे में जागरूकता के संबंध में तेल विपणन कंपनियों के लिए एक मजबूत विज्ञापन नीति तैयार करे।
केस टाइटल: सुशांत बेहरा बनाम महाप्रबंधक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य।
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 39989/2023
साइटेशन: 2024 लाइवलॉ (ओरी) 73