चुनाव के दौरान मतदाता से कथित दुर्व्यवहार मामला: हाईकोर्ट ने BJP नेता माधवी लता को दी अंतरिम राहत

Update: 2026-04-16 08:28 GMT

तेलंगाना हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता माधवी लता के खिलाफ दर्ज FIR पर फिलहाल आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई। बता दें, यह मामला 2024 के हैदराबाद लोकसभा चुनाव के दौरान कथित रूप से मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने और एक महिला मतदाता का नकाब जबरन हटाने के आरोप से जुड़ा है।

जस्टिस जे. श्रीनिवास राव की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया और कहा कि फिलहाल FIR में आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी। अदालत ने यह भी नोट किया कि धारा 155(2) के तहत आवश्यक अनुमति नहीं ली गई।

यह मामला मलाकपेट थाने में दर्ज FIR से जुड़ा है, जो एक बूथ लेवल अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मतदान के दिन माधवी लता मतदान केंद्र में पहुंचीं और मतदाताओं की जांच करने लगीं।

आरोप है कि उन्होंने एक महिला मतदाता को रोका, उसका पहचान पत्र देखा और बिना अनुमति उसका नकाब हटाकर फोटो से मिलान किया। साथ ही उसे अतिरिक्त पहचान पत्र लाने के लिए कहा गया, जिसके बाद वह बिना मतदान किए लौट गई।

पुलिस जांच में कई प्रत्यक्षदर्शियों ने इन आरोपों का समर्थन किया और कहा कि इससे मतदान प्रक्रिया प्रभावित हुई। जांच के बाद पुलिस ने माना कि सार्वजनिक सेवक के कार्य में बाधा डालने और चुनाव प्रक्रिया में अनुचित प्रभाव डालने से संबंधित धाराएं बनती हैं।

हालांकि, कुछ अन्य गंभीर धाराओं को साक्ष्यों के अभाव में हटा दिया गया।

इन आरोपों के खिलाफ माधवी लता ने हाईकोर्ट का रुख किया और FIR रद्द करने की मांग की, जिस पर अदालत ने फिलहाल राहत देते हुए आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई।

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