BREAKING | सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार: लोकसभा चुनाव के दौरान 3500 करोड़ रुपये की Income Tax मांग पर Congress के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे

Update: 2024-04-01 08:18 GMT

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वचन दिया कि आसन्न लोकसभा चुनावों के कारण जुलाई 2024 तक लगभग 3500 करोड़ रुपये की Income Tax मांग के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से यह वचन दिया।

खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के 2016 के फैसले के खिलाफ 2018 में कांग्रेस पार्टी द्वारा दायर नागरिक अपील पर सुनवाई कर रही थी। अपील में पार्टी ने मार्च में आयकर विभाग द्वारा जारी हालिया डिमांड नोटिस और हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक अंतरिम आवेदन दायर किया।

एसजी ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में मुद्दा कांग्रेस पार्टी को जारी किए गए हालिया कर नोटिस से संबंधित नहीं था; फिर भी आसन्न चुनावों को देखते हुए विभाग कठोर कदमों को टाल देगा।

एसजी ने कहा,

"आक्षेपित फैसला 2016 का है। जब तक मामले की सुनवाई नहीं हो जाती, हम वसूली/जबरदस्ती कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। कृपया मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में करें।"

अपना आदेश पारित करते हुए पीठ ने एसजी का बयान इस प्रकार दर्ज किया:

"इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं, उन पर अभी फैसला सुनाया जाना बाकी है। लेकिन मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभाग मामले को तूल नहीं देना चाहता, क्योंकि लगभग 3500 करोड़ की मांग पर विभाग द्वारा कोई भी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।

खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि इन अपीलों में 3500 करोड़ रुपये के विवाद का पूरी तरह से कोई संबंध नहीं है।

मामले को अगली सुनवाई 24 जुलाई, 2024 को सूचीबद्ध किया गया।

सीनियर वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश हुए।

केस टाइटल: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाम आयकर आयुक्त दिल्ली | सीए नंबर 64-65/2018

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