तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि तीसरा पक्ष आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका दायर कर सकता है।
राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य 2010) 12 एससीसी 599 6 और अमानुल्लाह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (2016) 6 एससीसी 699 के उदाहरणों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि निजी व्यक्ति द्वारा की गई अपील पर संयम से और उचित सतर्कता के बाद विचार किया जा सकता है।
न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि पी.एस.आर. साधनांथम बनाम अरुणाचलम एवं अन्य (1980) 3 एससीसी 141 में 5 जजों की पीठ ने माना था कि "न्यायालय को मामले से वास्तविक संबंध रखने वाले किसी भी तीसरे पक्ष को पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से अपील जारी रखने की अनुमति देने में उदार होना चाहिए।"
केरल के विधायक एंटनी राजू द्वारा एक निजी पक्ष के लोकस स्टैंडी को चुनौती देने को खारिज करते हुए, जिसने उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने का विरोध किया था, न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट के दृष्टिकोण की शुद्धता की जांच करना न्यायालय का दायित्व है और लोकस स्टैंडी इसके आड़े नहीं आ सकती।
जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की पीठ राजू द्वारा ग्रीन केरल समाचार संपादक-एमआर अजयन द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करने के खिलाफ अपील दायर करने के लोकस को चुनौती देने पर विचार कर रही थी।
आपत्ति को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा :
"एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4887/2024 में अपीलकर्ता की लोकस स्टैंडी, इस न्यायालय द्वारा उस पर सुनवाई के आड़े नहीं आती। वर्तमान मामला, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, में न्यायिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप के गंभीर आरोप शामिल हैं, जो न्याय व्यवस्था और प्रशासन दोनों की बुनियाद पर प्रहार करते हैं। इसलिए पहले मुद्दे का उत्तर सकारात्मक है, क्योंकि हाईकोर्ट द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की सत्यता की जांच करना इस न्यायालय का कर्तव्य है और अपीलकर्ता का अधिकार उसके आड़े नहीं आएगा।"
संक्षेप में कहा जाए तो राजू, जो 1990 में एक जूनियर वकील थे, पर ड्रग्स मामले में अंडरवियर के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया, जहां आरोपी को बरी कर दिया गया। हालांकि, केरल हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि छेड़छाड़ किए गए साक्ष्य (राजू और एक क्लर्क के बीच आपराधिक साजिश के बाद) को प्लांट करने के मामले की जांच की जाए।
हाईकोर्ट ने राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दिया, लेकिन निर्देश दिया कि आरोपों के आधार पर नए सिरे से कदम उठाए जाएं। उसी का विरोध करते हुए राजू और अजयन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय के समक्ष एक मुद्दा यह था कि क्या अजयन के पास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर करने का अधिकार था।
राजू ने दलील दी कि अजयन, एक तीसरे पक्ष, को आपराधिक कार्यवाही में अपील करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस संबंध में उन्होंने निर्णयों पर भरोसा किया पी.एस.आर. साधनान्थम बनाम अरुणाचलम एवं अन्य, राष्ट्रीय महिला आयोग बनाम दिल्ली राज्य एवं अन्य तथा अमानुल्लाह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।
रिकॉर्ड को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अजयन ने राजू की निरस्तीकरण याचिका का विरोध करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष हस्तक्षेप आवेदन दायर किया। इसने नवीन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के निर्णय पर भी विचार किया, जहां याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए न्यायालय की समन्वय पीठ ने पाया कि चूंकि आरोप न्यायालय के आदेश के साथ छेड़छाड़ से संबंधित थे, इसलिए अधिकार क्षेत्र उतना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि वास्तव में राज्य द्वारा मामले को आगे न बढ़ाने के कारण महत्वहीन था।
यह भी मानते हुए कि धारा 195(1)(बी) सीआरपीसी के तहत प्रतिबंध मामले में लागू नहीं होता, न्यायालय ने पाया कि इसमें जनहित का तत्व शामिल था। यह कहा गया कि कथित कृत्य आपराधिक अभियोजन में हस्तक्षेप की स्पष्ट घटना थी, जिसने न्यायिक कार्यवाही की पवित्रता पर आक्षेप लगाया और परिणामस्वरूप न्याय का उपहास हुआ।
न्यायालय ने कहा,
"ऐसी कार्रवाइयां न केवल न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करती हैं, बल्कि कानून के शासन और निष्पक्षता के सिद्धांतों से समझौता करती हैं, जो न्याय वितरण प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। ऐसी घटनाएं न्यायिक प्रक्रिया की स्वतंत्रता और अखंडता की नींव पर प्रहार करती हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसमें सार्वजनिक हित की कमी है। इस मामले में प्राप्त विचित्र परिस्थितियों में जहां अभियुक्त ने कथित तौर पर न्यायिक हिरासत से एक भौतिक वस्तु प्राप्त की, उसके रिहाई के लिए कोई विशिष्ट आदेश न होने के बावजूद, बाद में उसके साथ छेड़छाड़ की/उसमें मदद की और उसके बाद मूल वस्तु के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित कर दिया।"
केस टाइटल: अजयन बनाम केरल राज्य और अन्य, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 4887/2024 (और संबंधित मामला)